सीतामढ़ी क्राइम: जिला पुलिस की ठोस पैरवी के बाद अवैध हथियार रखने के मामले में न्यायालय ने एक अभियुक्त को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनायी है. डुमरा थाना कांड संख्या 23/25 में न्यायालय, सीतामढ़ी ने अभियुक्त अरविंद कुमार को आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
पुलिस की कार्रवाई और साक्ष्य बने आधार
मामले में पुलिस की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य और आरोप पत्र के आधार पर सुनवाई हुई. प्रभारी मुख्य अभियोजक रोहित कुमार की गवाही और पुलिस की ओर से की गयी प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को सजा सुनायी.
गुप्त सूचना पर पकड़ा गया था अरविंद
पुलिस के अनुसार, 11 जनवरी 2025 को डुमरा थाना पुलिस को अरविंद कुमार के पास अवैध आग्नेयास्त्र होने की गुप्त सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया था. तलाशी के दौरान उसके पास से अवैध हथियार बरामद होने का दावा किया गया था.
इसके बाद मामले में डुमरा थाना कांड संख्या 23/25 दर्ज कर आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए, 26 और 35 के तहत कार्रवाई की गयी.
अपराधियों को सजा दिलाने पर पुलिस का जोर
जिला पुलिस की ओर से बताया गया कि अपराधियों को उनके किए की सजा दिलाने के लिए न्यायालय में मामलों की प्रभावी पैरवी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि अनुसंधान के दौरान जुटाये गये साक्ष्यों और न्यायालय में प्रस्तुत आरोप पत्र के आधार पर दोषियों को सजा दिलाने का प्रयास लगातार जारी है.
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