तीन आरोपितों को तीन वर्ष का कारावास

शेखपुरा : शेखपुरा के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने जानलेवा हमला के एक मामले में कोरमा थाना के गगौर गाव निवासी तीन लोगों को तीन तीन साल का कारावास और दो दो हजार रूपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है. अपर लोक अभियोजक जगदीश चौधरी ने बताया कि 2011 में […]

शेखपुरा : शेखपुरा के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने जानलेवा हमला के एक मामले में कोरमा थाना के गगौर गाव निवासी तीन लोगों को तीन तीन साल का कारावास और दो दो हजार रूपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है. अपर लोक अभियोजक जगदीश चौधरी ने बताया कि 2011 में दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना हुई थी.

साढ़ के खेत में प्रवेश कर फसल बर्बाद करने को लेकर मारपीट की घटना हुई थी. उन्होंने बताया कि न्यायालय ने गीता सिंह, पवन कुमार और त्रिपुरी कुमार को मामले की सुनवाई के बाद दोषी पाया. तीनों को भारतीय दंड विधान की धारा 325 के तहत सजा सुनाई. तीनों को कारावास के अलावा अर्थ दंड भुगतान करने की अतिरिक्त सजा भी दी है. हालांकि सजा सुनाये जाने के बाद तीनों को जमानत की सुविधा दी गयी है. दोषी पाए लोगो ने इस मामले में पटना उच्च न्यायालय में अपील दायर करने की बात बताई है.

इस मामले में गाव के ही बिपिन सिंह ने पुलिस ने केस दर्ज कराया था. 2 पुलिस ने महादलित की भूमि दूसरे को बेचने में सहयोग करने को लाकर लरकाना गांव के सिद्धेश्वर महतो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. इस मामले में तीन और आरोपी पहले से ही जेल की हवा खा रहे है.
यह गिरफ्तारी अनुसूचित थाना द्वारा की गयी .पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार थानाध्यक्ष राजू पासवान और पुलिस अनुसंधानक ओजर खान ने आरोपी को नगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया. और उसे तुरंत न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है.

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