फर्जी कागजात पर नियोजित शिक्षिका की सेवा समाप्ति का आदेश जारी

शेखपुरा : फर्जी शैक्षिण दस्तावेज के आधार पर नियोजित शिक्षिका विभा कुमारी की सेवा समाप्ति की कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है. शिक्षिका की अग्रिम जमानत भी ख़ारिज कर दी गयी. जिला जज सहजानंद शर्मा ने यह आदेश दिया कि शिक्षका जिले के चेवाड़ा प्रखंड के मध्य विद्यालय महेशपुर में प्रखंड शिक्षिका पद पर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 7, 2019 7:27 AM

शेखपुरा : फर्जी शैक्षिण दस्तावेज के आधार पर नियोजित शिक्षिका विभा कुमारी की सेवा समाप्ति की कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है. शिक्षिका की अग्रिम जमानत भी ख़ारिज कर दी गयी. जिला जज सहजानंद शर्मा ने यह आदेश दिया कि शिक्षका जिले के चेवाड़ा प्रखंड के मध्य विद्यालय महेशपुर में प्रखंड शिक्षिका पद पर नियोजित थी.

शिक्षिका के खिलाफ निगरानी विभाग द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. उनके साथ पूर्व प्रमुख शकुन्तला देवी, पूर्व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कामेश्वर प्रसाद पंकज, पूर्व बीडीओ विमला देवी और पंचायत समिति सदस्य संजीत कुमार को भी अभियुक्त बनाया गया है.
इस संबंध में लोक अभियोजक उदय नारायण सिन्हा ने बताया कि शिक्षिका बिहार संस्कृत बोर्ड की मध्यमा के प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजित की गयी थी. पटना उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका के मामले में निगरानी विभाग को राज्य के सभी नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच का आदेश दिया गया था.
इसी क्रम में शिक्षिका विभा कुमारी का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया. जिला जज ने शिक्षिका की ओर से दायर अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज करते हुए जिला प्रशासन को इसकी सेवा समाप्ति के लिए कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है. इस वाद के अन्य आरोपी अभी फरार चल रहे हैं. न्यायालय के इस आदेश के बाद अन्य अभियुक्तों में खलबली मची है.