शेखपुरा में विधानसभा चुनाव में लगाई गई थी ड्यूटी, नहीं पहुंचे टीचर, अब हुए सस्पेंड   

शेखपुरा: विधानसभा चुनाव में ड्यूटी ना ज्वाइन करने और संपंर्क करने के बावजूद उन्होंने किसी तरह का जवाब नहीं दिया. इसके बाद उन पर विभागीय कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है.

By Prashant Tiwari | November 27, 2025 5:55 PM

शेखपुरा: विधानसभा चुनाव में आवंटित ड्यूटी को नहीं निभाने वाले लापरवाह विशिष्ट शिक्षक के विरुद्ध शिक्षा विभाग ने निलंबन की कार्रवाई की है. शिक्षा विभाग के स्थापना डीपीओ के द्वारा यह कारवाई शेखोपुरसराय प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय योधनबीघा में कार्यरत विशिष्ट शिक्षक संजीव कुमार के खिलाफ की गयी है. शिक्षा विभाग ने इन्हें निलंबित करते हुए उनका जिला मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय अरियरी निर्धारत किया है. निलंबित शिक्षकों को निलंबन के दौरान नियमानुसार निर्वहन भत्ता देय होगा. 

4 नवबंर को लगी थी ड्यूटी 

इस संबंध में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन विभाग की ओर से रैंडामाइजेशन पद्धति के द्वारा पार्टी फॉर्मेशन करने पर विशिष्ट शिक्षक संजीव कुमार को मतदान दल पार्टी नंबर 130 आवंटित करते हुए इन्हें द्वितीय नियुक्ति पत्र का तामिला कराया गया है, जिसमें यह निर्देश दिया गया कि 4 नवंबर को निर्धारित डिस्पैच केंद्र से जवाहर नवोदय विद्यालय शेखपुरा में रिपोर्ट कर अपना अंतिम नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लें. तृतीय रैंडामाइजेशन बाद इनकी प्रतिनियुक्ति-169 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत मतदान केंद्र संख्या 277 उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सिझोड़ी दांया भाग पर की गई थी. परन्तु संजीव कुमार ने उस तिथि को डिस्पैच केंद्र से अपना अंतिम नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं किया.

टीचर ने फोन तक नहीं उठाया

इसके बाद अंतिम नियुक्ति पत्र तामिला कराने के लिए कर्मियों के द्वारा मोबाइल पर संपर्क किया गया, मोबाइल रिंग होता रहा परंतु इनके द्वारा कॉल रिसीव नहीं गया. जिससे यह स्पष्ट होता है कि संजीव कुमार के द्वारा जान बूझकर मतदान कार्य में भाग नहीं लिया गया. मतदान कार्य कार्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना घोर लापरवाही,उदासीनता एवं शिथिलता बरती गई है. 

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नहीं दे पाए स्पष्टीकरण 

इस संदर्भ में स्पष्टीकरण के मांग करने पर इनके द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया. इसके मदेनजर इस शिक्षक के विरुद्ध अनुशासनिक कारवाई की अनुशंसा की गई है. इसको लेकर तत्काल प्रभाव से इन्हें निलंबित करते हुए विभागीय कारवाई के अधीन किया गया है.

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