जल संरक्षण के लिए लोगों को करेंगे जागरूक

बिहारशरीफ : किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी मानवेंद्र मिश्रा ने विधि विरुद्ध दो किशोरों को अनूठी सजा सुनायी है. श्री मिश्रा ने जेजेबी वाद संख्या 244/2016 सह दीपनगर थाना कांड संख्या 222/2015 में दोषी पाये गये विधि विरुद्ध दो किशोरों को जल ही जीवन है का जागरूकता संदेश प्रसारित करने का आदेश दिया है. […]

By Prabhat Khabar Print Desk | April 17, 2019 6:22 AM

बिहारशरीफ : किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी मानवेंद्र मिश्रा ने विधि विरुद्ध दो किशोरों को अनूठी सजा सुनायी है. श्री मिश्रा ने जेजेबी वाद संख्या 244/2016 सह दीपनगर थाना कांड संख्या 222/2015 में दोषी पाये गये विधि विरुद्ध दो किशोरों को जल ही जीवन है का जागरूकता संदेश प्रसारित करने का आदेश दिया है. विधि विरुद्ध दोनों किशोर वर्तमान समय में इंटरमीडिएट के छात्र हैं. अत: इन्हें पर्यवेक्षण गृह में आवासित करने से इनकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है.

इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रधान दंडाधिकारी ने दोनों किशोरों को जिला पदाधिकारी द्वारा बताये गये क्षेत्र में दो माह तक जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने का आदेश दिया है. गिरते भू-जल स्तर को ऊपर लाने के लिए किये जाने वाले उपायों के प्रति लोगों को जागरूक करना है.
इसके अंतर्गत लोगों को वर्षा को जल संरक्षित करके अनावश्यक जल बहाव को रोकने, वाटर प्यूरीफायर का इस्तेमाल के दौरान पानी की अत्यधिक बर्बादी को रोकने के लिए प्रेरित करेंगे. आरओ से निकले अशुद्ध जल को संरक्षित कर उसे सिंचाई के रूप में या पकड़ा, बर्तन साफ करने के प्रयोग में लाने के लोगों को जागरूक किया जायेगा.
आदेश में कहा गया है कि दोनों किशोर प्राप्त प्राप्ति की तिथि से दो माह तक जिलाधिकारी के निर्देशों के अधीन कार्य करेंगे. उक्त अवधि के दौरान दोनों किशोरों के आचार पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है. इस अवधि में उन्हें सदाचारी बनकर अपने कर्तव्यों का सम्यक रूप से पालन करना होगा.

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