Rohtas News : रोहतास जिला के बड़हरी थाना क्षेत्र में करीब तीन वर्ष पहले 16 वर्षीय किशोरी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सासाराम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. जिला जज-6 सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम सुरेंद्र कुमार मिश्रा की अदालत ने मामले में दो अभियुक्तों मनोज पासवान और चंदन पासवान, दोनों निवासी बिशोपुर, बड़हरी, रोहतास को दोषी करार दिया है. वहीं, पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में तीसरे अभियुक्त गुड्डू पासवान को रिहा करने का आदेश दिया गया है.
तीन साल पहले खेत में ले जाकर किया था दुष्कर्म
विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) जनक राज किशोरी ने बताया कि घटना 13 जून 2023 की रात बड़हरी थाना क्षेत्र में हुई थी. 16 वर्षीय किशोरी रात में शौच के लिए घर से बाहर बधार की ओर गई थी. आरोप है कि सुनसान रास्ते का फायदा उठाकर तीनों अभियुक्तों ने किशोरी को जबरन उठाया और एक खेत में ले गए. वहां तीनों ने बारी-बारी से किशोरी के साथ दुष्कर्म किया.
अभियोजन पक्ष ने पेश किए सात गवाह
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई. गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने मनोज पासवान और चंदन पासवान के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाया.
पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में दोषी करार
अदालत ने दोनों अभियुक्तों को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया है. वहीं, तीसरे आरोपी गुड्डू पासवान को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण रिहा करने का आदेश दिया गया.
27 अगस्त को तय होगी सजा
दोषसिद्धि के बाद अब अदालत 27 अगस्त को सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी. इसी दिन दोनों दोषियों को मिलने वाली सजा को लेकर अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनी जाएंगी.
