Sasaram News : लाभुकों को 30 जून तक पीडीएस दुकानों से उठाना होगा अगस्त माह तक का अनाज
खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी ने जारी की अधिसूचना
सासाराम सदर. जिले के आच्छादित लाभुकों को अपने नजदीकी पीडीएस दुकानों से अगस्त माह तक का अनाज 31 जून तक उठाना होगा. इसके लिए बिहार खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग की विशेष कार्य पदाधिकारी सृष्टि प्रिया ने अधिसूचना जारी कर सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है. अधिसूचना के अनुसार सभी पीडीएस दुकानदारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जून माह के वितरण चक्र से अगले तीन माह अर्थात जून, जुलाई व अगस्त का एक साथ अनाज उठाव एवं वितरण करना होगा. इसकी जानकारी देते हुए जिला सहायक आपूर्ति पदाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि आगामी माॅनसून एवं खराब मौसम परिस्थितियों जैसे बाढ़ की स्थिति को देखते हुए विभाग से जारी अधिसूचना के आलोक में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को अगस्त माह तक के आवंटित खाद्यान्न का अग्रिम उठाव एवं वितरण का निर्देश दिया गया है. इसके लिए लाभुकों को तीन अलग-अलग बार बायोमेट्रिक सत्यापन करना होगा. एडीएसओ ने कहा कि मई माह का अनाज वितरण 20 मई तक संपन्न हो गया है. 21 से 31 मई तक पीडीएस दुकानों पर जून माह तक के राशन का वितरण होगा. अगर कोई लाभार्थी मई माह के राशन उठाव से वंचित रह गये हैं. वह 21 से 31 मई के बीच दो बार इ-पॉश के माध्यम से अपना बायोमेट्रिक सत्यापन करा मई जून माह का अनाज उठा सकते हैं. इसके अलावा 01 से 15 जून तक सितंबर व 15 से 30 जून तक अगस्त माह का राशन वितरण होगा. इसके लिए जिला के सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को समय से खाद्यान्न उठाव व वितरण के लिए पत्राचार कर निर्देशित कर दिया गया है. खाद्यान्न उठाव व वितरण पर निगरानी रखेंगे: एमओ जिले के पीडीएस दुकानों पर 21 मई से 30 जून तक जून, जुलाई व अगस्त माह का अनाज वितरण करना है. एडीएसओ ने बताया कि इसमें गोदाम प्रबंधक व पीडीएस दुकानदार किसी तरह की अनियमितता नहीं बरते, इसके लिए सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी गोदाम व दुकान पर निगरानी रखेंगे. अगर कोई इसमें गड़बड़ी करते पकड़ा जाता है, तो उसपर कार्रवाई की जायेगी.
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