पार्षदों के वोट से होगी सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों का चयन
सूबे के नगर निकायों में अब जल्द ही नयी व्यवस्था लागू होगी
बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश का नोटिफिकेशन जारी होते ही नगर पंचायत में जोड़-तोड़ की लड़ाई शुरू फोटो-2- नगर पंचायत कोचस. प्रतिनिधि, कोचस सूबे के नगर निकायों में अब जल्द ही नयी व्यवस्था लागू होगी. अब नगर निकायों में सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों का चयन पार्षदों के गुप्त मतदान से होगा. इसमें अधिक मत पाने वाले पार्षद ही सशक्त स्थायी समिति के सदस्य चयनित होंगे. इसे लेकर गत तीन अक्त्तूबर को बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश 2025 का गजट नोटिफिकेशन जारी कर नयी नियमावली को लागू कर दिया है. इससे पहले इस संशोधन के अध्यादेश पर बिहार कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी थी. जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, अब छह महीने के अवधि के भीतर सशक्त स्थायी समिति के गठन के लिए निर्वाचन कराने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इधर, नयी नियमावली लागू होते ही नगर पंचायत में निर्वाचित पार्षदों के बीच जोड़-तोड़ की लड़ाई शुरू हो गयी है. चुनमुन पांडेय, गोपाल पाल, राकेश साह, प्रीति कुमारी, सुनिल देवी, विनय सिंह, हीरालाल राम, मंजू देवी, ज्ञांति देवी आदि वार्ड पार्षदों ने इसका स्वागत करते हुए इसे पारदर्शिता के साथ जनहित का निर्णय बताया. पार्षदों ने कहा कि इसके माध्यम से अब सभी जाति व धर्म के पार्षदों को कैबिनेट में शामिल होने का मौका मिलेगा. पार्षदों के अनुसार, इससे पहले मुख्य पार्षद की मर्जी से चुनिंदे वार्ड पार्षद को सशक्त स्थायी समिति के लिए नामित किया जाता था.लेकिन, सरकार ने अब इस प्रक्रिया को पूरी तरह बदल दिया है.
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