पीएम आवास योजना के 6800 आवेदनों की जांच शुरू, 11 बिंदुओं पर होगी छंटनी

प्रखंड क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में पीएम आवास योजना के तहत जनवरी से मई 2025 के बीच सेल्फ सर्वे और आवास सहायकों के माध्यम से कराये गये सर्वे में प्राप्त लगभग 6800 आवेदनों की जांच प्रखंड प्रशासन ने शुरू कर दी

पंचायतवार तीन सदस्यीय टीम घर-घर जाकर कर रही सत्यापन

15 जनवरी तक जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश

2025 में जनवरी से लेकर मई माह में हुआ था सर्वे फोटो-8- जांच करते सीडीओ.

प्रतिनिधि, डेहरी नगर

प्रखंड क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में पीएम आवास योजना के तहत जनवरी से मई 2025 के बीच सेल्फ सर्वे और आवास सहायकों के माध्यम से कराये गये सर्वे में प्राप्त लगभग 6800 आवेदनों की जांच प्रखंड प्रशासन ने शुरू कर दी है. 11 बिंदुओं की शर्तों में नहीं आने वाले लाभुक सर्वे सूची से बाहर हो सकते हैं. सर्वे सूची में शामिल लोगों की जांच के लिए प्रखंड प्रशासन ने प्रत्येक पंचायत में तीन सदस्यीय टीम बनायी है. यह टीम लाभुकों के घर जाकर मोबाइल एप के माध्यम से सत्यापन कर रही है. जांच कर्मियों को 15 जनवरी तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, जिसके कारण जांच कार्य तेजी से चल रहा है.

इन बिंदुओं पर होगी जांच

अधिकारियों के अनुसार सर्वे सूची से बाहर होने के लिए 11 बिंदु निर्धारित हैं. इसके तहत लाभुक के पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए. मोटर तिपहिया या चौपहिया वाहन, मशीन तिपहिया या चारपहिया कृषि उपकरण नहीं होने चाहिए. 50 हजार रुपये या इससे अधिक ऋण सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड नहीं होना चाहिए. जिस परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो या सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम से जुड़ा हो, वे अपात्र माने जायेंगे. इसके अलावा जिन परिवारों का कोई सदस्य 15 हजार रुपये से अधिक प्रतिमाह आय अर्जित करता हो, आयकर या व्यवसाय कर देने वाला परिवार, 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि अथवा पांच एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि वाले परिवार भी योजना के लाभ से बाहर होंगे.

कहते हैं अधिकारी

प्रखंड विकास पदाधिकारी अजीत कुमार ने कहा कि लाभार्थी सही तरीके से वेरिफिकेशन कराएं. किसी प्रकार की परेशानी होने पर प्रखंड कार्यालय में आकर शिकायत दर्ज करायी जा सकती है.

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Published by: Anurag sharan

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