हत्या मामले में छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास
हत्या से जुड़े 10 वर्ष पुराने मामले में आया फैसला
सासाराम कोर्ट.
हत्या से जुड़े 10 वर्ष पुराने मामले में गुरुवार को सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अनिल कुमार की अदालत ने छह अभियुक्त राजेंद्र पांडेय, मुटूरू पांडेय, अमतेश्वर पांडेय, महावीर पांडेय, अनिल पांडेय व उपेंद्र पांडेय को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. सभी करगहर के बड़की खराड़ी गांव के हैं. वहीं, प्रत्येक को 12500 रुपये जुर्माने से दंडित किया है. मामले कि प्राथमिकी करगहर थाना कांड संख्या 60/2015 में दर्ज हुई थी. इस मामले का ट्रायल सत्रवाद संख्या 639/ 2015 में चल रहा था. मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि घटना करगहर थाना क्षेत्र के खराड़ी गांव में होलिका दहन के दिन पांच मार्च 2015 को रात्रि 10:00 बजे में घटी थी. घटना तिथि को मामले के सूचक अनिल सिंह निवासी बड़की खराड़ी, करगहर अपने घर से बुढ़वा शंकर मंदिर पर होलिका दहन करने गये थे. जहां घर लौटते समय रास्ते में सभी अभियुक्तगण लाउडस्पीकर पर जोर-जोर से होली का गाना सुन रहे थे. सूचक ने जब अभियुक्तों को तेज तेज गाना सुनने से मना किया, तब सभी अभियुक्त क्रोधित हो गये एवं सूचक के साथ गाली-गलौज करते हुए सूचक को लाठी डंडे से मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिया था. इलाज के क्रम में वाराणसी के सर सुंदरलाल अस्पताल में सूचक की मृत्यु हो गयी थी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज करायी गयी थी. इसके बाद कोर्ट ने अभियुक्तों को भारतीय दंड विधान की धारा 302, 307, 323, 341, 147, 342 एवं धारा 34 में दोषी पाते हुए यह सजा सुनायी है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
