Sasaram News : चुनाव में आसमान से उतरने के लिए डीएम देंगी अनुमति

गाड़ियां, जनसभा और प्रचार-प्रसार के लिए आरओ स्तर से मिलेगी अनुमति, लाउडस्पीकर के लिए अनुमंडल पदाधिकारी से लेना होगा सहमति

सासाराम नगर. राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है. इसको लेकर मंगलवार को डीएम उदिता सिंह डीआरडीए सभागार में राजनीतिक दलों के साथ बैठक की. उन्होंने दलों के प्रतिनिधियों को चुनावी खर्च के साथ-साथ आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत आनेवाले कार्यों को बारे में विस्तृत रूप से बताया. बैठक में एसपी रौशन कुमार, डीडीसी विजय कुमार पांडेय व अन्य अधिकारी मौजूद थे. डीएम ने कहा कि चुनाव संबंधी सभी अनुमति आरओ स्तर से चुनाव लड़नेवाले उम्मीदवार को मिल जायेंगे. केवल हेलीकॉप्टर के लिए अनुमति जिला निर्वाची पदाधिकारी से लेनी पड़ेगी. डीएम ने कहा कि निर्वाचन के दौरान उम्मीदवारों को खर्च करने की सीमा चुनाव आयोग ने तय की है. एक उम्मीदवार 40 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं. इसी सीमा के अनुसार उन्हें व्यय करना है. जब तक पार्टियों के उम्मीदवार तय नहीं हो जाते, तब तक पार्टियों के कार्यक्रम में होने वाला खर्च का ब्योरा जिलास्तरीय संगठन को देना होगा. प्रत्येक बूथों की लाइव वेबकास्टिंग होगी डीएम ने कहा कि इस बार बूथों को स्थानांतरित नहीं किया जायेगा. इसको लेकर चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश है. साथ ही प्रत्येक बूथों की लाइव वेबकास्टिंग होगी. पहले यह कार्य मॉडल बूथों पर होते थे. हमारे यहां दूसरे चरण में मतदान होना है. ऐसे में 13 अक्तूबर को नोटिफिकेशन जारी किया जायेगा़ इसके बाद उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकते हैं. वहीं, प्रचार-प्रसार को लेकर उन्होंने कहा कि गाड़ियों के शीशे पर बैनर पोस्टर न लगाएं. ऐसा करने पर मोटर वैकिल एक्ट के तहत कार्रवाई की जायेगी. जिले में 2692 मतदान केंद्र बनाये गये डीएम ने बताया कि 30 सितंबर को प्रकाशित निर्वाचक सूची में दर्ज निर्वाचक के अलावा 10 अक्तूबर तक प्रपत्र-6 के तहत प्राप्त आवेदनों को भी निर्वाचक सूची में शामिल किया जायेगा. पंजीकृत निर्वाचकों को 15 दिन के अंदर इपिक उपलब्ध कराने का निर्देश भारत निर्वाचन आयोग ने दिया है. मतदाता सूचना पर्ची में आवश्यक संशोधन करते हुए मतदान केंद्र संख्या व क्रम संख्या को बड़े अक्षरों में इंट्री किया गया है, जिससे निर्वाचकों को अपना नाम व क्रमांक खोजने में दिक्कत न हो. जिले में कुल 2692 मतदान केंद्र 1200 निर्वाचकों के मानक के आधार पर बनाये गये हैं. आज की तिथि में 15 मतदान केंद्रों पर 1200 से अधिक निर्वाचक है. निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार 1250 से अधिक निर्वाचक होने पर सहायक मतदान केंद्र का निर्माण किया जायेगा. चेनारी विधानसभा के कुछ मतदान केंद्र, जो पूर्व निर्वाचनों में स्थानांतरित किये जाते थे, उनका स्थानांतरण विधानसभा आम निर्वाचन में नहीं किया जायेगा. 109 लोगों पर सीसीए की कार्रवाई की गयी निर्वाचन को पारदर्शी व निष्पक्ष बनाने के लिए सभी विधानसभा में सामान्य प्रेक्षक नियुक्त किये जायेंगे. जिसके साथ-साथ व्यय प्रेक्षक व पुलिस प्रेक्षक की भी प्रतिनियुक्ति होगी. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में कुल 22 चेकपोस्ट कार्यरत हैं. जहां सघन चेकिंग की जा रही है. अबतक 74 अवैध हथियार जब्त किये जा चुके हैं और 109 लोगों पर सीसीए की कार्रवाई की गयी है. सोशल मीडिया में प्रचारित भ्रामक सूचनाओं के संबंध में तुरंत जानकारी दी जाये, जिसका खंडन या पुष्टि दो घंटे में अनिवार्य रूप से की जायेगी. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदान दिवस को इवीएम में पड़े मतों का लेखा सभी पोलिंग एजेंटों को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है. सभी पीठासीन पदाधिकारी इस डेटा को सभी पोलिंग एजेंट को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे, ताकि किसी प्रकार की संशय या दुविधा न रहे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: Panchdev kumar

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.
और पढ़ें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >