गणेशपुर में चार वर्षीय बच्चे की हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास

Sasaram News.चेनारी थाना क्षेत्र के गणेशपुर गांव में तीन वर्ष पूर्व चार वर्षीय बच्चे की हत्या से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए जिला व अपर सत्र न्यायाधीश 14 प्रह्लाद कुमार की अदालत ने मामले में दोषी संदीप पासवान निवासी गणेशपुर चेनारी को आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है.

प्रतिनिधि, सासाराम कोर्ट

चेनारी थाना क्षेत्र के गणेशपुर गांव में तीन वर्ष पूर्व चार वर्षीय बच्चे की हत्या से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए जिला व अपर सत्र न्यायाधीश 14 प्रह्लाद कुमार की अदालत ने मामले में दोषी संदीप पासवान निवासी गणेशपुर चेनारी को आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है. मृतक अभियुक्त का रिश्ते में सगा साला था. इस मामले की प्राथमिकी तीन वर्ष पूर्व चेनारी थाना कांड संख्या 362/2022 में दर्ज हुई थी. मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक लक्ष्मण राय ने बताया कि घटना तीन वर्ष पूर्व छह दिसंबर 2022 को चेनारी थाना क्षेत्र के गणेशपुर गांव में हुई थी. मामले के सूचक उमेश पासवान निवासी खडिहा, बड्डी शिवसागर ने बताया था कि पांच दिसंबर 2022 को उनका दामाद अभियुक्त संदीप पासवान अपने चार वर्षीय साले ऋषि मुनि को घुमाने के बहाने अपने गांव गणेशपुर ले जाने की बात कह कर घर से निकला था. शाम तक जब वह वापस खडीहा नहीं लौटा तब खोजबीन शुरू कर दी गयी. इस दौरान पता चला कि वह अपनी बहन के घर अमीरथा, कुदरा चला गया है. दूसरे दिन छह दिसंबर 2022 को सूचना मिली कि गणेशपुर गांव के कुएं में छोटे बच्चे का शव पाया गया है. जब गणेशपुर पहुंचे तो शव की पहचान अपने चार वर्षीय पुत्र ऋषि मुनि के रूप में की थी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल चार गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज करायी गयी थी. इसके बाद कोर्ट ने धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए यह सजा सुनायी है.

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Published by: Vikash kumar

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