रोहतास: काराकाट में होल्डिंग टैक्स पर फैसला, सितंबर तक बकाया जमा करने पर नहीं लगेगा जुर्माना

काराकाट नगर पंचायत में होल्डिंग टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि सितंबर है। समय पर टैक्स जमा करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा, नगर प्रशासन ने की अपील।

Rohtas News : नगर पंचायत काराकाट मुख्यालय में शनिवार को सशक्त स्थायी समिति की बैठक हुई. इसमें होल्डिंग टैक्स समेत नगर विकास से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गयी. बैठक में मुख्य पार्षद, उपमुख्य पार्षद रविश रंजन, कार्यपालक पदाधिकारी सीमाब मतीन समेत सशक्त समिति के सदस्य मौजूद रहे.

चार साल से बकाया टैक्स जमा करने का मौका

बैठक में होल्डिंग टैक्स का मुद्दा प्रमुख रहा. उपमुख्य पार्षद रविश रंजन ने बताया कि जिन नगरवासियों ने पिछले चार वर्षों से होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया है, उन्हें सितंबर माह की अंतिम तारीख तक बकाया टैक्स जमा करने का मौका दिया गया है.

सितंबर तक टैक्स जमा किया तो नहीं लगेगा जुर्माना

उपमुख्य पार्षद ने कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर बकाया होल्डिंग टैक्स जमा करने पर किसी तरह का जुर्माना या अतिरिक्त राशि नहीं देनी होगी. समय सीमा समाप्त होने के बाद टैक्स जमा करने पर नियमानुसार जुर्माना लग सकता है. उन्होंने नगरवासियों से समय पर टैक्स जमा करने की अपील की.

कार्यपालक पदाधिकारी सीमाब मतीन ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि सितंबर की अंतिम तारीख तक होल्डिंग टैक्स जमा करने पर किसी प्रकार का अतिरिक्त जुर्माना नहीं लगेगा.

25 अगस्त को सामान्य बोर्ड की बैठक

उपमुख्य पार्षद रविश रंजन ने बताया कि 25 अगस्त को नगर पंचायत की सामान्य बोर्ड की बैठक होगी. इसमें विभिन्न योजनाओं और नगर के विकास कार्यों पर चर्चा कर आगे की रणनीति तय की जायेगी.

गलत जगह सोख्ता निर्माण का उठा मामला

बैठक में सोख्ता निर्माण को लेकर भी चर्चा हुई. सदस्यों ने आरोप लगाया कि कुछ स्थानों पर निर्धारित जगह के बजाय गलत स्थानों पर सोख्ता का निर्माण कराया गया है. इस मुद्दे पर भी समिति के सदस्यों ने विचार-विमर्श किया.

बैठक में हंगामे पर बोले उपमुख्य पार्षद

बैठक के दौरान सदन में हुए हंगामे के सवाल पर उपमुख्य पार्षद ने कहा कि बैठकों में इस तरह की बहस होती रहती है. उनका उद्देश्य नगर के विकास कार्यों को आगे बढ़ाना है.


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By Ashok kr singh

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