डीटीओ ने 2024 से 11 दिसंबर तक कुल 57 लाइसेंस को किया गया सस्पेंड
49 फिर से वाहन चलाने के हो चुके हैं योग्यफोटो-15- जिला परिवहन कार्यालय.प्रतिनिधि, सासाराम नगरजिला परिवहन पदाधिकारी ने आठ ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है. यह चालक अब अगले तीन महीने तक वाहन नहीं चला पायेंगे. अगर ऐसा करते हुए पाया गये, तो फिर उनके लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है. 2024 से 11 दिसंबर 2025 तक जिला परिवहन पदाधिकारी ने 57 ड्राइविंग लाइसेंसधारकों पर कार्रवाई करते हुए सस्पेंड किया था. इनमें 49 चालकों का लाइसेंस रिवोक हो गया है, जो फिर से सड़क पर वाहन चलाने योग्य हो चुके हैं. वहीं आठ वाहन चालकों का लाइसेंस का सस्पेंशन फरवरी में समाप्त होगा. इन आठ चालकों में तीन लाइसेंस पटना ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट पर सस्पेंड किया गया है. सस्पेंड डीएल के संबंध में डीटीओ राकेश कुमार सिंह ने बताया कि विभिन्न थानों के रिपोर्ट के आधार पर इन लाइसेंस को तीन महीने के लिए सस्पेंड किया गया है. ट्रैफिक कानून का उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है.
बार-बार नियम तोड़ने पर होती है कार्रवाई
ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होने का मतलब है कि आपको कुछ समय के लिए गाड़ी चलाने से रोका जाता है, जो आमतौर पर यातायात नियमों के गंभीर उल्लंघन जैसे नशे में गाड़ी चलाना, ओवरस्पीडिंग, गलत दिशा में गाड़ी चलाना, मोबाइल का उपयोग करना या बिना हेलमेट चलना जैसे मामलों में होता है. यह गलतियां बार-बार करने पर लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया जाता है. इस दौरान, आपको जुर्माने का भुगतान करना पड़ सकता है और निलंबन अवधि समाप्त होने के बाद लाइसेंस फिर से पाने के लिए आपको पुनः ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ सकता है और मेडिकल टेस्ट पास करना पड़ सकता है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
