डीएम के निर्देश पर शिक्षा विभाग का आदेश जारी, अगले आदेश तक रहेगा प्रतिबंध कक्षा आठ तक की शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन पर रहेगी रोक सरकारी-निजी स्कूलों, प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन पर आदेश लागू प्रतिनिधि, सासाराम ऑफिस जिले के शैक्षणिक संस्थान अब सुबह 11:30 बजे के बाद संचालित नहीं होंगे. इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गयी है. जिले में लगातार बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में सभी सरकारी और निजी प्रारंभिक स्कूलों, प्री-स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में कक्षा आठ तक की शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन सुबह 11:30 बजे के बाद अगले आदेश तक प्रतिबंधित कर दिया गया है. इस आदेश का मुख्य उद्देश्य छोटे बच्चों को तेज गर्मी और लू के प्रभाव से सुरक्षित रखना है. शिक्षा विभाग ने सभी प्राचार्य, प्रधानाध्यापक, संचालक और प्रबंधकों को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें. इसमें किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. इसके साथ ही सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है. जिला प्रशासन ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और उन्हें अनावश्यक रूप से धूप में बाहर न निकलने दें. जिले में लू की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट पर रहने को कहा गया है ताकि आपात स्थिति में बच्चों को त्वरित उपचार मिल सके.
जिले में गर्मी का सितम : 11:30 बजे के बाद नहीं चलेंगे शैक्षणिक संस्थान
डीएम के निर्देश पर शिक्षा विभाग का आदेश जारी, अगले आदेश तक रहेगा प्रतिबंध
