बच्ची से दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास
Sasaram News.चार वर्षीया बच्ची से दुष्कर्म के मामले में प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंकज मिश्रा की अदालत ने दोषी अभियुक्त मुस्लिम फारूकी निवासी शिवसागर को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है.
सासाराम कोर्ट.
चार वर्षीया बच्ची से दुष्कर्म के मामले में प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंकज मिश्रा की अदालत ने दोषी अभियुक्त मुस्लिम फारूकी निवासी शिवसागर को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है. वहीं अपने आदेश में कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत मुआवजा दिलाने का भी आदेश जारी किया है. मामले की प्राथमिकी 2 वर्ष पूर्व शिवसागर थाना कांड संख्या 52/ 2023 में दर्ज हुई थी. मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता लोक अभियोजक उपेंद्र कुमार ने बताया कि 1 फरवरी 2023 को संध्या 7:00 बजे शिवसागर थाना क्षेत्र में घटी थी. जहां अभियुक्त ने 4 वर्षीय बच्ची को बहला फुसला कर उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया था. बच्ची जब खून से लथ पथ रोते हुये अपने घर पहुंची तो उसके पिता ने इस बारे में पूछा तो बच्ची ने बताया कि अभियुक्त मुस्लिम फारूकी ने उसके साथ गंदा काम किया है. अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले में कुल 6 गवाहों ने अपनी गवाही में घटना का पूर्ण समर्थन किया था. जिस आधार पर अदालत ने अभियुक्त को यह सजा सुनायी है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
