हाइकोर्ट का फैसला आने तक बिहार में रोकी गयी शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया, शिक्षा विभाग ने की पुष्टि

एक विशेष मामले में पटना हाइकोर्ट का फैसला आने तक 90,700 प्राथमिक-मध्य शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया अगले आदेश तक रोक दी गयी है. इसकी पुष्टि शिक्षा विभाग ने की है.

पटना. एक विशेष मामले में पटना हाइकोर्ट का फैसला आने तक 90,700 प्राथमिक-मध्य शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया अगले आदेश तक रोक दी गयी है. इसकी पुष्टि शिक्षा विभाग ने की है.

जुलाई, 2019 से चल रही प्रक्रिया इससे पहले भी तीन बार कानूनी अड़चनों के वजह से रोकी जा चुकी है. हालांकि, शिक्षा विभाग स्टे को खत्म कराने के लिए विशेष पैरवी करने के लिए विशेष कदम उठाने जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक इस मामले में ऑल इंडिया ब्लाइंड फेडरेशन की ओर से हाइकोर्ट में दर्ज करायी गयी विशेष आपत्ति के चलते शिक्षा विभाग ने प्राथमिक नियोजन को भी स्थगित करने का निर्णय लिया है.

उल्लेखनीय है कि ब्लाइंड आरक्षण संबंधी कुछ समय पहले एक विशेष आपत्ति पर हाइकोर्ट ने 34,500 से अधिक माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दी थी. इसके बाद इस रोक के दायरे में 90,700 प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया को ले लिया गया था.

फिलहाल विभाग इस मामले में प्राथमिक नियोजन प्रक्रिया को शुरू करानेके लिए कोर्ट में अपना पक्ष रखने जा रहा है. इस ब्लाइंड फैडरेशन की आरक्षण संबंधी आपत्ति पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने नियोजन पर स्टे लगा रखा है.

शिक्षा विभाग प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा कि एक विशेष मामले में कोर्ट के स्टे की वजह से प्राथमिक नियोजन की प्रक्रिया रोकी गयी है. हालांकि, शिक्षा विभाग कोर्ट के स्टे को हटवाने के लिए उच्च स्तर पर पैरवी करने जा रहा है. उम्मीद है कि कोर्ट से हमें हरी झंडी मिल जायेगी.

Posted by Ashish Jha

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Published by: Prabhat khabar news desk

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