छपरा. जिला व सत्र न्यायाधीश एवं प्रथम सह विशेष न्यायाधीश चाइल्ड एक्ट मृत्युंजय सिंह ने दाउदपुर थाना कांड संख्या 287/22, सीसी वाद संख्या 5/23 के तहत हत्या के आरोप में दफा 302/34 में दो किशोरों को दोषी ठहराया है. सजा की सुनवाई के लिए 10 मार्च की तारीख मुकर्रर की गयी है. विशेष लोक अभियोजक चाइल्ड राइट्स एक्ट मिथिलेश कुमार सिंह ने न्यायालय में सरकार का पक्ष रखा और चिकित्सक तथा अनुसंधानकर्ता सहित कुल छह गवाहों की गवाही कराई. थाना कांड के सूचक, दाउदपुर थाना के खड़रहिया निवासी अशोक कुमार सिंह ने अपनी प्राथमिकी में बताया कि 7 अक्टूबर 2022 को सुबह 9:50 बजे उनका पुत्र राज रंजन सिंह (उम्र 18 साल 6 माह) घर से मोबाइल से बात करते हुए निकला था. कुछ देर बाद उसकी चिल्लाने की आवाज कुछ लोग गांव के ब्रह्मस्थान के पास पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर राज रंजन के पेट में वार किया. घटना के दौरान घर वाले देख कर भाग गए. घायल अवस्था में राज रंजन को चिकित्सा केंद्र ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. सूचक ने बताया कि घटना का कारण 2020 विधानसभा चुनाव के समय आरोपियों के साथ हुई गाली-गलौज और घर के बगल में स्थित मध्य विद्यालय के बंद रहने के दौरान आरोपियों द्वारा गांजा-भांग पीना तथा मोबाइल पर अश्लील गाने बजाना था. जब इसे मना किया गया तो आरोपियों ने यह घटना अंजाम दिया.
हत्या के मामले में दो किशोर दोषी करार
जिला व सत्र न्यायाधीश एवं प्रथम सह विशेष न्यायाधीश चाइल्ड एक्ट मृत्युंजय सिंह ने दाउदपुर थाना कांड संख्या 287/22, सीसी वाद संख्या 5/23 के तहत हत्या के आरोप में दफा 302/34 में दो किशोरों को दोषी ठहराया है.
