saran news. सड़क पर निर्माण सामग्री जमा करने वालों पर होगी प्राथमिकी

सबसे पहले सामग्री को सड़क पर रखने वालों की लिस्ट बनाकर चेतावनी देगा नगर निगम, उसके बाद प्राथमिकी व पांच हजार तक वसूलेगा जुर्माना

By Shashi Kant Kumar | June 8, 2025 9:51 PM

छपरा. जिन लोगों ने शहर की सड़कों पर महीनों से निर्माण सामग्री जमा कर रखा है, उन पर अब नगर निगम कार्रवाई कार्रवाई करेंगा. नगर निगम की टीम शहर के विभिन्न इलाकों में अभियान चला कर बीच सड़क पर बालू, गिट्टी, ईंट व अन्य निर्माण सामग्रियों को जमा करने वाले लोगों की लिस्ट बनायेगी. इसके बाद उन्हें पहले चेतावनी दी जायेगी, फिर इसके एक से दो दिनों के अंदर सामग्री को सड़क से नहीं हटाने पर उन पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जायेगी. नगर निगम आरापितों से जुर्माना वसूलने की भी तैयारी कर रहा है. इन लोगों से पांच हजार तक का जुर्माना वसूला जा सकता है.

दुकानों के आगे समस्या अधिक

शहर में अधिकतर कंस्ट्रक्शन सामग्री के सप्लायर बालू, गिट्टी व अन्य भवन निर्माण सामग्री को सड़क पर स्टोर करते हैं. शहर के दहियावां, रामराज्य चौक, साहेबगंज, मौना, गुदरी, नयी बाजार रोड, भगवान बाजार, थाना रोड आदि इलाकों में कई सीमेंट, गिट्टी, छड़ व बालू बेचने वाले सप्लायर की दुकानें मौजूद हैं. इन लोगों के पास अपनी दुकानों से बेचे जाने वाले गिट्टी व बालू को स्टॉक करके रखने के लिए कोई गोदाम नहीं है. ऐसे में अधिकतर सप्लायर सड़क किनारे ही गिट्टी बालू जमा करके रखते हैं. हालांकि, बालू बेचने वाले सप्लायरों की संख्या कम है. अधिकतर बालू दियारा छेत्र से मंगाया जाता है. लेकिन, जिन इलाकों में बड़े भवनों का निर्माण हो रहा है. वहां लोग सस्ते दर पर बालू लेकर सड़क पर ही स्टॉक कर दे रहे हैं.

आवागमन होता है प्रभावित

शहर के सरकारी बाजार, योगिनियां कोठी, मोहन नगर, सलेमपुर, साहेबगंज, दहियावां, रतनपुरा, दौलतगंज, गुदरी आदि मुहल्लों की सड़कों पर महीनों से निर्माण सामग्री इकट्ठा है. शहर की मुख्य सड़कों पर जब भी जाम की स्थिति बनती है. तब वाहन चालक गली मुहल्ले की सड़कों का रुख करते हैं. लेकिन गली-मुहल्ले में भी सड़क पर निर्माण सामग्री रखने के कारण यहां भी आवागमन प्रभावित होता है. इस संदर्भ में नगर आयुक्त सुनील कुमार पांडेय ने बताया कि यदि किसी के घर का निर्माण हो रहा है. तो वह सामग्री गिराने के तुरंत बाद उसे हटाने की व्यवस्था करें. जानबूझकर सड़क किनारे या खाली जमीनों पर यदि बड़ी मात्रा में निर्माण सामग्री स्टॉक किया गया है, तो वैसे लोगों को चिह्नित कर कार्रवाई की जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है