लोक शिकायत के आठ मामलों में जिलाधिकारी ने पारित किया अंतिम आदेश

जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने कार्यालय कक्ष में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील से जुड़े मामलों की सुनवाई कर शिकायतों का निवारण किया.

छपरा. जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने कार्यालय कक्ष में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील से जुड़े मामलों की सुनवाई कर शिकायतों का निवारण किया. डीएम ने कुल 17 मामलों की सुनवाई की, जिनमें आठ मामलों में अंतिम आदेश पारित किया गया. शेष नौ मामलों में पूर्ण प्रतिवेदन के साथ अगली तिथि पर संबंधित लोक प्राधिकार को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया. सुनवाई के दौरान सेवानिवृत्त प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कन्हैया जी शुक्ला की सेवा शिकायत से जुड़े परिवाद में लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति और बकाया महंगाई भत्ता का भुगतान अविलंब करने का निर्देश दिया गया. साथ ही भुगतान में दो वर्षों की देरी के कारणों की गहन जांच कर दोषी पदाधिकारी या कर्मी को चिन्हित करते हुए जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया. जिलाधिकारी ने कहा कि लोक शिकायतों का समय पर और गुणवत्तापूर्ण निवारण अत्यावश्यक है. लोक प्राधिकारों को तत्परता दिखानी होगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 का प्रभावी क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी पदाधिकारी इसके प्रति सजग, संवेदनशील और सक्रिय रहें.

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Published by: Alok kumar

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