बिहार : रेलमंत्री सुरेश प्रभु पर बिहार में मुकदमा दर्ज

छपरा-थावे : रेलखंड पर बार-बार घोषणा के बावजूद ट्रेनों का परिचालन शुरू नहीं किये जाने पर रेलमंत्री सुरेश प्रभु पर सीजेएम कोर्ट में केस दर्ज किया गया है. कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई शुक्रवार को करने की तिथितय की है. अधिवक्ता लिपिक व महम्मदपुर थाने के बांसघाट मंसुरिया गांव के रामकुमार यादव ने मुकदमा दायर […]

By Prabhat Khabar Print Desk | April 21, 2017 10:15 AM

छपरा-थावे : रेलखंड पर बार-बार घोषणा के बावजूद ट्रेनों का परिचालन शुरू नहीं किये जाने पर रेलमंत्री सुरेश प्रभु पर सीजेएम कोर्ट में केस दर्ज किया गया है. कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई शुक्रवार को करने की तिथितय की है. अधिवक्ता लिपिक व महम्मदपुर थाने के बांसघाट मंसुरिया गांव के रामकुमार यादव ने मुकदमा दायर किया है. जानकारी के मुताबिक परिचालन शुरू नहीं करने से दुखी होकर महम्दपुर थाना के बांसघाट मंसुरिया के रहने वाले रामकुमार यादव ने गुरुवार को केंद्रीय रेल मंत्री के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया. गुरुवार को कोर्ट में दायर किये गये इस वाद में अधिवक्ता लिपिक ने आरोप लगाया है कि रेल मंत्री ने पहले 31 मार्च 2017 को थावे-छपरा रेलखंड पर ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की.

मुकदमा दायर करने वाले अधिवक्ता ने कहा है कि रेल मंत्री की इस घोषणा के बाद हजारों यात्रियों के मन में एक उम्मीद की किरण जगी, लेकिन एकाएक रेलखंड पर गाड़ियों के परिचालन की तिथि पर रोक लगा दिया गया. उसके बाद रेलवे विभाग की ओर से बीते 13 अप्रैल को गाड़ियों का परिचालन शुरू करने की बात कही गयी, लेकिन वह भी नहीं हुआ. बाद में, 17 अप्रैल को परिचालन प्रारंभ करने की घोषणा हुई. अधिवक्ता ने कहा है कि रेलवे और रेल मंत्री के इस कृत्य से हजारों लोगों को मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी है.

यह भी पढ़ें-

आरा-पटना के दैनिक यात्रियों को रेल मंत्री की सौगात, नयी मेमो ट्रेन को हरी झंडी

Next Article

Exit mobile version