दोषी को 10 वर्ष कैद व जुर्माने की सजा

छपरा(कोर्ट) : नाबालिग बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करने के मामले के आरोपित को न्यायालय ने कैद व जुर्माने की सजा सुनायी है. मामला गड़खा थाना क्षेत्र के खोड़ीपाकड़ गांव की है. जहां के निवासी लालू राय के विरुद्ध दर्ज गड़खा थाना कांड संख्या 342/16 के पॉक्सो वाद संख्या 7/18 में एडीजे प्रथम सह पॉक्सो […]

By Prabhat Khabar Print Desk | January 23, 2020 3:32 AM

छपरा(कोर्ट) : नाबालिग बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करने के मामले के आरोपित को न्यायालय ने कैद व जुर्माने की सजा सुनायी है. मामला गड़खा थाना क्षेत्र के खोड़ीपाकड़ गांव की है. जहां के निवासी लालू राय के विरुद्ध दर्ज गड़खा थाना कांड संख्या 342/16 के पॉक्सो वाद संख्या 7/18 में एडीजे प्रथम सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश उदय कुमार उपाध्याय ने बुधवार को सजा कि विंदु पर सुनवाई की.

बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपित की पहली गलती बताते हुए कम से कम सजा देने को ले बहस किया.
तो सरकार की ओर से पीपी सुरेंद्र नाथ सिंह व सहायक अश्विनी कुमार ने आरोपित को कड़ी सजा देने का अनुरोध किया. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपित को चार पॉक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास व 50 हजार जुर्माना जिसे नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा सुनायी है.
ज्ञात हो कि आरोपित के विरुद्ध उसके एक ग्रामीण ने 14 नवंबर 2016 को एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी. आरोप में कहा था कि घटना की रात वह अपने पुत्र के साथ गांव में चल रहे सिनेमा को देख रहा था. तभी आरोपित घर जाने लगा तो उसने अपने नौ वर्षीय पुत्र को आरोपित के साथ घर भेज दिया, लेकिन आरोपित ने रास्ते में उसके पुत्र के साथ जर्बदस्ती दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे डाला.

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