छपरा(कोर्ट) : घर में रहने को लेकर उत्पन्न हुए विवाद में पिता पुत्र को धारदार हथियार से जख्मी कर देने के मामले के आरोपित को न्यायालय ने सश्रम कैद व जुर्माने की सजा सुनायी है. सोमवार को त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायधीश श्यामकिशोर साह ने अमनौर थाना कांड संख्या 57/02 के सत्रवाद 357/03 में सजा कि बिंदु पर सुनवाई की.
आरोपित को कैद व जुर्माने की हुई सजा
छपरा(कोर्ट) : घर में रहने को लेकर उत्पन्न हुए विवाद में पिता पुत्र को धारदार हथियार से जख्मी कर देने के मामले के आरोपित को न्यायालय ने सश्रम कैद व जुर्माने की सजा सुनायी है. सोमवार को त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायधीश श्यामकिशोर साह ने अमनौर थाना कांड संख्या 57/02 के सत्रवाद 357/03 में सजा […]

अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से सजा के पक्ष और विपक्ष में बहस किया गया. दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत न्यायाधीश ने आरोपित अमनौर थाना क्षेत्र के हरिनारायण अगुआन निवासी लक्ष्मण उर्फ फरीदन साह को भादवि की धारा 307/149 के तहत चार वर्ष सश्रम कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना, जिसे नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है.
ज्ञात हो कि आरोपित के पड़ोसी ओमप्रकाश साह ने 23 मई 2002 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें उपरोक्त समेत अन्य को अभियुक्त बनाया था. आरोप में कहा था कि आरोपित उसके घर का सारा सामान निकाल कर उसमें ताला लगा दिये. जानकारी मिलने पर वह और उनके पिता पन्नालाल साह उनका विरोध करने गये तो सबों ने मिलकर दोनों पिता पुत्र को फरसा से मारकर जख्मी कर दिये. दोनों को बचाने के लिए उनका पुत्र राजीव कुमार आया तो उसे भी जख्मी कर दिया. सभी घायलों का इलाज सरकारी अस्पताल में कराया गया था.
जानलेवा हमला मामले में पांच आरोपित दोषी करार
छपरा(कोर्ट). अश्लील संगीत बजाने का विरोध करने पर एक व्यक्ति को पीटकर गंभीर रूप से जख्मी कर देने के मामले में न्यायालय ने पांच आरोपितों को दोषी करार दिया है.
त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश श्याम किशोर साह ने तरैया थाना कांड संख्या 76/2000 के सत्रवाद 420/02 में सुनवाई की. बचाव पक्ष और अभियोजन की ओर से की गयी बहस के बाद न्यायाधीश ने आरोपित तरैया थाना क्षेत्र के भागवतपुर निवासी रामाज्ञा राय, किशुनी राय, ललन राय भृगु राय और मुकेश राय को दोषी करार दिया है. सजा कि बिंदु पर तीन जनवरी को सुनवाई की जायेगी.