छपरा (कोर्ट) : जमीन के विवाद को लेकर पट्टीदारों द्वारा धारदार हथियार से प्रहार कर एक वृद्ध की हत्या कर देने तथा उसकी पत्नी व पुत्री को घायल करने के मामले में न्यायालय ने दो महिलाओं समेत छह आरोपितों को सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा सुनायी है. मामला रिविलगंज थाना क्षेत्र के नटवर सेमरिया गांव का है, जहां के खेदन राय की आठ वर्ष पूर्व हत्या कर दी गयी थी.
माता-पिता व दो पुत्रों समेत छह को आजीवन कारावास
छपरा (कोर्ट) : जमीन के विवाद को लेकर पट्टीदारों द्वारा धारदार हथियार से प्रहार कर एक वृद्ध की हत्या कर देने तथा उसकी पत्नी व पुत्री को घायल करने के मामले में न्यायालय ने दो महिलाओं समेत छह आरोपितों को सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा सुनायी है. मामला रिविलगंज थाना क्षेत्र के नटवर सेमरिया […]

सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम धर्मेंद्र झा ने रिविलगंज थाना कांड संख्या 57/11 के सत्रवाद 589/12 में सजा के बिंदु पर सुनवाई की. इसमें बचाव पक्ष और अभियोजन की ओर से आरोपितों के पक्ष व विपक्ष में बहस की गयी.
दोनों पक्षों द्वारा की गयी बहस को सुनने के उपरांत न्यायाधीश ने आरोपितों रामाधार राय, उनकी पत्नी सोनमती देवी और दो पुत्र अजय राय व विजय राय तथा पावधारी देवी और पुत्र अनिल राय सभी छह को भादवि की धारा 302/149 में आजीवन कारावास व 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है.
विदित हो कि नटवर सेमरिया निवासी 60 वर्षीय खेदन राय ने 22 मई, 2011 को जख्मी हालत में एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी जिसमें, अपने उपरोक्त पट्टीदार समेत अन्य को अभियुक्त बनाया था. हालांकि जख्मी सूचक खेदन राय की पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गयी थी.
उसने आरोप में कहा था कि उनका अभियुक्तों के साथ जमीन का बंटवारा किया गया, जिससे नाराज हो सभी उसके दरवाजे पर आये और उसे गाली देते हुए उस पर लाठी-डंडा और फरसा से प्रहार करने लगे. उसे बचाने के लिए पत्नी शिवपति देवी और पुत्री गुड़िया कुमारी आयी, तो सभी ने उन दोनों पर भी प्रहार कर उन्हें जख्मी कर दिया. गांव के लोग आये, तो सभी जख्मी को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया.