छपरा(कोर्ट) : शौच को जा रही दस वर्षीया किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने आरोपित को सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है. शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह पोक्सो के विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार गुप्ता ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 73/13 के पोक्सो एक्ट संख्या 2/15 […]
By Prabhat Khabar Digital Desk | Updated at :
छपरा(कोर्ट) : शौच को जा रही दस वर्षीया किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने आरोपित को सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है. शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह पोक्सो के विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार गुप्ता ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 73/13 के पोक्सो एक्ट संख्या 2/15 में सुनवाई करते हुए मामले के आरोपित इसी थाना क्षेत्र के फकुली निवासी मिंटू मांझी को 5 वर्ष सश्रम कारावास और 40 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है.
जुर्माना की पूरी राशि पीड़िता को देने नहीं तो एक वर्ष अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है . आरोपित ने 27 मार्च, 2013 को अपने पड़ोसी गांव की 10 वर्षीया किशोरी के साथ उस वक्त जबरन दुष्कर्म किया था.
जब वह अपने घर से खेत में शौच करने गयी थी. इस मामले में मिंटू को आरोपी बनाते हुए थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. मामले में सरकार की ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह और सहायक पिंकी नंदा ने पक्ष रखा था.