पुलिस पर हमला मामले में आरोपितों को जमानत

छपरा(कोर्ट) : होली खेलने को लेकर दो पक्षों के बीच उत्पन्न हुए विवाद जिसमें दोनों पक्षों द्वारा लाठी, डंडे व तलवार से प्रहार करने एवं धार्मिक स्थल पर पथराव के साथ ही शांति बहाल करने गयी पुलिस बल पर हमला कर उन्हें जख्मी करने के मामले में गिरफ्तार 31 आरोपितों द्वारा दाखिल संयुक्त जमानत याचिका […]

छपरा(कोर्ट) : होली खेलने को लेकर दो पक्षों के बीच उत्पन्न हुए विवाद जिसमें दोनों पक्षों द्वारा लाठी, डंडे व तलवार से प्रहार करने एवं धार्मिक स्थल पर पथराव के साथ ही शांति बहाल करने गयी पुलिस बल पर हमला कर उन्हें जख्मी करने के मामले में गिरफ्तार 31 आरोपितों द्वारा दाखिल संयुक्त जमानत याचिका पर जिला जज के कोर्ट में सुनवाई की गयी. सोमवार को जिला जज रमेश तिवारी ने डोरीगंज थाना क्षेत्र के गोपालपुर और मोहदीपुर गांव में हुए विवाद,

जिसमें कई लोग समेत पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे, के मामले में गिरफ्तार लोगों की याचिका संख्या 372/18 पर सुनवाई करते हुए सभी की संयुक्त याचिका को स्वीकार कर ली है. न्यायाधीश ने सभी याचिकाकर्ता जो काराबंदी हैं, उनमें प्रत्येक को दो जमानतदारों द्वारा दस-दस हजार के दो बंधपत्र भरे जाने के उपरांत मुक्तिपत्र दिये जाने का आदेश दिया है. विदित हो कि इस मामले में डोरीगंज थाना के एएसआई संजीव कुमार ने उपरोक्त दोनों गांव के तीन दर्जन से अधिक लोगों को नामजद तथा अन्य अज्ञात को आरोपित बनाते हुए थाना कांड संख्या 53/18 में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

्पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 मार्च को सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और निचली अदालत द्वारा सभी की याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिनकी जमानत को जिला जज ने स्वीकार कर लिया है.

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