समस्तीपुर : सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविन्द्र प्रसाद राय ने हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. दोनों अभियुक्तों को न्यायालय ने 25-25 हजार रुपये अर्थ दंड की भी सजा दी है. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर दोनों अभियुक्तों को छह-छह माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाप्ता कल्याणपुर थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर निवासी राजाराम राय और विरेन्द्र राय हैं. दोनों को न्यायालय ने भादवि की धारा 302/54 में दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की है. घटना को लेकर 73 वर्षीय ग्रामीण कैलाश राय के द्वारा कल्याणपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. आरोप लगाया गया था कि 15 अप्रैल 2020 को सुबह 6.45 बजे ग्रामीण राजा राय, विरेन्द्र राय, राकेश राय उर्फ जयकांत राय, बतहु राय लाठी, डंडा व रॉड से लैश होकर उनके दरवाजे पर आकर संतोष राय को मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया. उसके इलाज के लिये पीएचसी लाया गया, जहां से उसे डीएमसीएच रेफर कर दिया. डीएमसीएच से भी उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया. रास्ते में ही उसकी मौत हो गयी. घटना का कारण भूमि विवाद बताया गया था. कोर्ट ने मामले के विचारण के दौरान राजा राय और विरेन्द्र राय को दोषी पाते हुए सजा सुनायी है. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक शिव कुमार प्रसाद और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विजेन्द्र ठाकुर ने न्यायालय में अपना-अपना पक्ष रखा था.
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