Samastipur News: जिले में नियोजित, विशिष्ट और नियमित शिक्षकों की सेवा-पुस्तिका (सर्विस बुक) के रख-रखाव को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं. जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय (स्थापना शाखा) ने आदेश जारी कर सभी शिक्षकों की सर्विस बुक सुरक्षित अलमारी में लॉक कर रखने का निर्देश दिया है. समीक्षा के दौरान कई स्कूलों और प्रखंडों में सेवा-पुस्तिका के संधारण में लापरवाही मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है.
सभी शिक्षकों के लिए तय किया गया कस्टोडियन
डीपीओ स्थापना जमालुद्दीन ने बताया कि नए आदेश के अनुसार विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक और स्थानीय निकाय के शिक्षकों की सर्विस बुक संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रभारी के पास सुरक्षित रहेगी. प्रारंभिक विद्यालयों के नियमित शिक्षकों की सेवा पुस्तिका चिह्नित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों के नियमित शिक्षकों की सर्विस बुक उनके संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक की अभिरक्षा में रखी जाएगी.
मूल प्रति शिक्षकों को नहीं मिलेगी
विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी शिक्षक को सर्विस बुक की मूल प्रति नहीं दी जाएगी. आवश्यकता पड़ने पर शिक्षक लिखित आवेदन देकर अपनी सेवा पुस्तिका का अवलोकन कर सकेंगे या उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकेंगे. साथ ही सर्विस बुक में किसी प्रकार की ओवरराइटिंग या कटिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. किसी भी संशोधन को सक्षम अधिकारी से सत्यापित कराना अनिवार्य होगा.
25 जुलाई तक देनी होगी रिपोर्ट
शिक्षा विभाग ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्र के सभी विद्यालयों से यह प्रमाणपत्र प्राप्त करें कि किसी भी शिक्षक के पास मूल सर्विस बुक नहीं है और सभी अभिलेख सुरक्षित रखे गए हैं. इसकी समेकित रिपोर्ट 25 जुलाई 2026 तक जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करनी होगी. विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि किसी शिक्षक की सर्विस बुक गायब या क्षतिग्रस्त पाई जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित प्रधानाध्यापक या अभिरक्षक की होगी.
