Samastipur News:समस्तीपुर : शिक्षकों को समय पर वेतन के लिए शिक्षा विभाग ने वेतन भुगतान संबंधी मानक कार्य प्रणाली (एसओपी) जारी की है. इसका कितना पालन जिला शिक्षा विभाग करता है वह कुछ ही माह बाद पता चल जायेगा. अब प्रत्येक माह की पहली तारीख को सभी शिक्षकों के खाते में वेतन अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जायेगा. नयी एसओपी के मुताबिक नियमित शिक्षकों के लिए बीईओ हर माह की 20 से 22 तारीख के बीच केवल अनुपस्थित शिक्षकों की सूची डीईओ कार्यालय भेजेंगे. 25 तारीख तक वेतन का विपत्र तैयार किया जायेगा. 26 तारीख तक विपत्र कोषागार में जमा करना होगा. कोषागार पदाधिकारी इसे 30 तारीख तक स्वीकृत करेंगे. राज्य कोष से वेतन पाने वाले नियोजित शिक्षकों के लिए भी यही प्रक्रिया लागू की जायेगी. इस श्रेणी में भी बीईओ 20 से 22 तारीख तक अनुपस्थित शिक्षकों की जानकारी देंगे. स्थापना डीपीओ बैंक एडवाइस के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित करेंगे. शिक्षकों के खातों में पहली तारीख को ही वेतन पहुंच जायेगा. इसी तरह समग्र शिक्षा कोष से भुगतान पाने वाले नियोजित शिक्षकों तथा नियमित वेतनमान वाले स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत पहली तारीख को वेतन उपलब्ध कराया जायेगा. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए भी शिक्षा विभाग ने एसओपी जारी की है.
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