समस्तीपुर: राजकीयकृत भगवत ठाकुर इंटर विद्यालय, किशनपुर, वारिसनगर के विशिष्ट शिक्षक-सह-प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रकाश चन्द्र प्रकाश को गंभीर प्रशासनिक अनियमितताओं, वित्तीय अभिलेखों के नियमानुसार संधारण में खामियों और पदीय दायित्वों के प्रति उदासीनता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. यह कार्रवाई शिकायतकर्ता राजीव कुमार की ओर से दिये गये परिवाद पत्र के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देशानुसार की गयी.
शिकायत के बाद विद्यालय की हुई जांच
प्राप्त विवरण के अनुसार, डीपीओ माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता की ओर से वारिसनगर स्थित उक्त विद्यालय का स्थानीय निरीक्षण एवं जांच की गयी थी. जांच के बाद प्रतिवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी को सौंपा गया.
जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रकाश चन्द्र प्रकाश से स्पष्टीकरण मांगा गया था. इसके जवाब में संबंधित प्रभारी प्रधानाध्यापक ने अपना स्पष्टीकरण कार्यालय में समर्पित किया.
वित्तीय अभिलेखों के संधारण में मिली खामियां
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन और प्रभारी प्रधानाध्यापक की ओर से दिये गये स्पष्टीकरण की उच्च स्तर पर समीक्षा की गयी. समीक्षा के दौरान पाया गया कि विद्यालय का संचालन सुचारू एवं विधिसम्मत तरीके से नहीं किया जा रहा था. इससे विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों के प्रभावित होने की बात सामने आयी.
समीक्षा में यह भी पाया गया कि विद्यालय के वित्तीय अभिलेखों का नियमानुसार संधारण नहीं किया गया था. विभाग के अनुसार, इससे प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितता परिलक्षित हुई.
प्रयोगशाला की स्थिति दयनीय, परिसर में गंदगी का अंबार
जांच के दौरान विद्यालय में शिक्षण-सामग्री एवं अन्य संसाधनों का रखरखाव भी अत्यंत असंतोषजनक पाया गया. प्रयोगशाला की स्थिति दयनीय बतायी गयी. विद्यालय परिसर में जगह-जगह गंदगी का अंबार पाया गया.
इसके अलावा कक्षाओं का संचालन भी सुव्यवस्थित तरीके से नहीं कराये जाने की बात जांच में सामने आयी.
डीपीओ स्थापना जमालुद्दीन ने बताया कि जांच में सामने आये ये सभी आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित होते हैं. उनके अनुसार, प्रभारी प्रधानाध्यापक का उक्त कृत्य एक लोक सेवक, शिक्षक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक के लिए निर्धारित आचरण नियमावली के प्रतिकूल है.
तत्काल प्रभाव से निलंबन, आरोप-पत्र अलग से होगा जारी
विभागीय स्तर पर सम्यक विचार के बाद बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली-2023 (यथा संशोधित) के सुसंगत प्रावधानों के तहत प्रकाश चन्द्र प्रकाश को पत्र निर्गम की तिथि से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन भी किया गया है.
निलंबन अवधि के दौरान उन्हें पत्र प्राप्ति के साथ ही अपना संपूर्ण प्रभार विद्यालय के वरिष्ठतम शिक्षक को सौंपने का निर्देश दिया गया है. उनका मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र, कल्याणपुर, समस्तीपुर निर्धारित किया गया है.
निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा. वहीं, उनके विरुद्ध आरोप-पत्र अलग से निर्गत किया जायेगा.
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