समस्तीपुर : केंद्रीय लघु सिंचाई एवं उद्योग राज्य मंत्री गिरिराज सिंह के विरुद्ध मंगलवार को स्थानीय न्यायालय में अभियोग पत्र दायर किया गया है. इसमें कांग्रेस पार्टी के समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के युवा अध्यक्ष एख्लाकुर रहमान सिद्दीकी ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के विरुद्ध नस्लीय टिप्पणी करने का आरोप लगाया है. घटना की तिथि गत 31 मार्च 2015 बतायी गयी है.
चार धाराओं के अंतर्गत लगा आरोप
केंद्रीय मंत्री दायर अभियोग पत्र में लगाये गये आरोपों का अवलोकन करने से पता चलता है कि उनके विरुद्ध भारतीय दंड विधान संहिता की चार धाराएं लगायी गयी हैं. न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नस्लीय टिप्पणी को लेकर हुए केस में धारा 153, 153 बी, 504 एवं धारा 506 के तहत आरोप लगाया गया है.
मामले में आधा दर्जन गवाह
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर दायर अभियोग पत्र में आधा दर्जन लोगों को गवाह बनाया गया है. इसमें इम्तेयाज अहमद, मो. मोमताज अहमद, अनिल कुमार सिंह, सुशील सिंह, किसनदेव पासवान एवं कमल नाथ झा शामिल हैं. इसके अलावा टीवी चैनल और समाचार पत्रों में प्रकाशित मंत्री के बयान को भी साक्ष्य के तौर पर उपलब्ध कराने की बात कही है.
