समस्तीपुर : अब मतपत्रों पर न केवल चुनाव चिह्न् बल्कि प्रत्याशियों की तसवीर भी दिखेगी, ताकि मतदाता ठप्पा लगाने या इवीएम का बटन दबाने से पहले चुनाव चिन्ह के साथ-साथ अपने पसंदीदा प्रत्याशियों की तसवीर देखकर तसल्ली कर लें. भारत निर्वाचन आयोग ने इस नई व्यवस्था को 01 मई 2015 के बाद से होने वाली चुनावों के लिए प्रभावी बना दिया है़
यह नई व्यवस्था फिलहाल केवल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कराये जाने वाले लोकसभा, विधान सभा, विधान परिषद के चुनावों में लागू की गयी है़ इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है़
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों ने इस नई व्यवस्था से सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को अवगत करा दिया है़ वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा इस नई व्यवस्था से सभी निर्वाची पदाधिकारियों को अवगत करा दिया है़ लोक सभा, विधान सभा या विधान परिषद चुनाव में कई क्षेत्रों में देखने को मिलता रहा है कि दो या अधिक अभ्यर्थी का नाम समान रहता है़
जिस कारण मतदाता में मताधिकार का प्रयोग करते समय संशय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है़ इस मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में रिट भी दायर किया जा चुका है़ जो फैसला के लिए लंबित है़ इसी आलोक में भारत निर्वाचन आयोग ने मतपत्रों पर प्रत्याशियों की तसवीर की भी व्यवस्था करने का निर्णय लिया है़ पोस्टल बैलेट पेपर हो या सामान्य बैलेट पेपर या फिर ईवीएम के बैलेट यूनिट में लगने वाला बैलेट पेपर सभी पर अब प्रत्याशियों की तसवीर नजर आयेगी़ मतपत्र पर हिन्दी वर्णानुक्रम में प्रत्याशियों का नाम रहेगा़
सबसे अंत में ‘नोटा’ रहेगा़ जबकि प्रत्याशियों के नाम व चुनाव चिन्ह के बीच में प्रत्याशियों की तसवीर रहेगी़ मतपत्रों पर तसवीर प्रकाशित करने के लिए प्रत्याशियों से जो तसवीर ली जायेगी वह सामान्य पोशाक में होनी चाहिए न कि यूनिफॉर्म में टोपी, डार्क ग्लास चश्मा वाले तसवीर का भी प्रयोग मतपत्रों के लिए नहीं किया जायेगा़ चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के अधिकतम तीन माह के अंदर का फोटोग्राफ होना चाहिए़ हालांकि जो अभ्यर्थी अपना तस्वीर मतपत्र पर नहीं चाहेंगे तो इन्हें इसके लिए न तो दबाव दिया जायेगा और न ही इस आधार पर संवीक्षा में उनके नामांकन पत्र को अस्वीकृत ही किया जायेगा़
हालांकि तसवीर की अनुपलब्धता पर निर्वाची पदाधिकारी संबंधित अभ्यर्थी को स्टांप साइज की तसवीर उपलब्ध कराने के लिए नोटिस निर्गत करेंग़े उप निर्वाचन पदाधिकारी मो़ सौहेल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो चुनाव कराया जाता है, उस चुनाव में मतपत्र पर अभ्यर्थी की तसवीर रहने संबंधी निर्देश प्राप्त हुआ है़ यह नई व्यवस्था 01 मई 2015 के बाद होने वाली चुनाव में लागू होगा.
