Samastipur News:अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 37 में से 33 को मिला मुआवजा

अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिले में वित्तीय वर्ष 2025-26 में अबतक प्राप्त 37 मुआवजा प्रस्तावों में से 33 का भुगतान कर दिया गया है.

Samastipur News: समस्तीपुर : अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिले में वित्तीय वर्ष 2025-26 में अबतक प्राप्त 37 मुआवजा प्रस्तावों में से 33 का भुगतान कर दिया गया है. जिले के अबतक अनूसचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मुआवजा के लिये 30 लाख रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है. इसमें में 33 मामलों में 2493350 रुपये का भुगतान किया गया है. वहीं मुआवजा भुगतान के बाद चार लंबित मामलों में भुगतान प्रक्रियाधीन है. इस तरह प्राप्त प्रस्तावों में से 90 प्रतिशत का भुगतान कर दिया गया है. हत्या के 38 मामलों में पेंशन का भुगतान भी अप्रैल तक कर दिया गया है. पेंशन भुगतान की कुल राशि 276950 रुपये है. अबतक प्राप्त आवंटन में से 229700 लाख रुपये अवशेष है. विदित हो कि अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ित व्यक्तियों या उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता दी जाती है.

वित्तीय वर्ष 2025-26 में अबतक मिला 30 लाख रुपये का आवंटन

आर्थिक सहायता की राशि अपराधी की गंभीरता पर निर्भर है.पीड़ित को चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता होने पर उसे चिकित्सा खर्च का भुगतान किया जाता है. वहीं अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति का कानूनी सहायता भी प्रदान की जाती है. अनुसूचित जाति, जनजाति के साथ अत्याचार के मामलों में त्वरित सुनवाई की भी व्यवस्था की गयी है. अत्याचार के पीड़ित व्यक्ति को पुनर्वास के लिये भी मदद दी जाती है. कुछ मामलों में पीड़ित परिवार को और भी अधिक मुआवजा दिया जा सकता है. जिला स्तर पर जिला सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति द्वारा मुआवजा भुगतान का निर्धारण किया जाता है. अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सताये गये व्यक्ति के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराते ही विभाग के द्वारा प्रथम चरण में लाभार्थी को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है.अपराध सिद्ध होने पर पीड़ित को पूरा-पूरा मुआवजा का भुगतान किया जाता है.

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Author: ABHAY KUMAR

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