रोसड़ा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने सोमवार को हसनपुर थाना क्षेत्र के सात वर्ष पुराने एक हत्या मामले में सुनवाई करते हुए हत्यारोपी को मामले में दोषी करार दिया. कोर्ट ने भादवि की धारा 302/34 में हसनपुर थाना क्षेत्र के देवधा निवासी स्व. सुकन दास के पुत्र गांगो दास को दोषी करार दिया.
सजा के बिन्दु पर 10 दिसम्बर को फैसला सुनायी जायेगी. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक सीताराम यादव व बचाव पक्ष से अधिवक्ता संजय सिंह व रविन्द्र कुमार ने अपना-अपना पक्ष रखा. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक के पुत्र बिदन दास ने हसनपुर पुलिस के समक्ष अपना फर्द बयान दर्ज कराया था.
मामले में पुलिस ने हसनपुर थाना कांड सं 18/12 अंकित किया था. इसमें मृतक के पुत्र ने कहा था कि 9 मार्च की दोपहर करीब दो बजे गांव के ही गांगो दास, मोहन दास व अजय दास उनके दरवाजे पर आये और उनके पिता को अबीर लगाने लगा. उसके पिता ने अबीर लगाने से मना कर दिया. इसी बात को लेकर सभी आरोपी उलझ गये और गालीगलौज करने लगे. आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी थी. इसके बाद उसी शाम करीब साढ़े सात बजे उसके पिता कल्लू दास को आरोपियों ने अपने डेरा के समीप घेर लिया और धारदार हथियार से वार कर उनकी हत्या कर दी. सूचना पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया गया था.
