saharsa vidhansabha 2025: विधानसभा चुनाव को लेकर डीएम ने जिले में लागू की निषेधाज्ञा
saharsa vidhansabha 2025:अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर रहेगा प्रतिबंध, मतदान केंद्र के बाहर पांच व पांच से अधिक लोग एक साथ नहीं होंगे एकत्रित
अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर रहेगा प्रतिबंध, मतदान केंद्र के बाहर पांच व पांच से अधिक लोग एक साथ नहीं होंगे एकत्रित मतदान के दिन निर्बाध विद्युत आपूर्ति को लेकर विद्युत विभाग तैयार saharsa vidhansabha 2025: सहरसा . जिले में विधान सभा आम निर्वाचन छह नवंबर को निर्धारित है. इसको लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अधीन जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी ने शांति व्यवस्था के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दिया है. इसको लेकर मतदान दिवस को मतदान केंद्र के बाहर पांच व पांच से अधिक लोग एकसाथ एकत्रित नहीं होंगे. निर्वाचन कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त सभी वरीय पदाधिकारी इस निषेधाज्ञा आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यतियों के विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित होगी. अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा. मतदान की समाप्ति के समय से 48 घंटे पूर्व मंगलवार की संध्या में निर्धारित समय से छह नवंबर को मतदान कार्य समाप्त होने तक किसी भी अभ्यर्थी द्वारा प्रचार-प्रसार किया जाना पूरी तरह वर्जित रहेगा. मतदान केंद्र पर उम्मीदवारों एवं उनके अभिकर्ताओं को अनुमति प्राप्त वाहन का प्रयोग करने की अनुमति होगी. जो मतदान केंद्र की बाहरी दीवार से एक सौ मीटर की परिधि के बाहर रहेगा. मतदान के दिन किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग वर्जित रहेगा. यह आदेश बारात पार्टी, शव यात्रा, हाट बाजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय व महाविद्यालय में जाने वाले छात्र-छात्राओं व कर्त्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा बलों पर लागू नहीं होगी. कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी-भाला, गंडासा व मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन नहीं करेंगे. यह आदेश परंपरागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि व्यवस्था व निर्वाचन कर्तव्य पर लगे दंडाधिकारी, निर्वाचन कर्मियों व सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होगा. यह निषेधाज्ञा उन आदेश उन सिक्ख समुदाय पर लागू नहीं होगा, जो धार्मिक कारणों से कृपाण लेकर चलते हैं तथा वैसे नेपाली जो खुखड़ी लेकर चलते हैं. मतदान केंद्र के बाहरी बैरिकेटिंग से एक सौ मीटर की दूरी तक कोई मजमा या भीड़ नहीं लगेगा. मतदान केंद्र के बाहरी बैरिकेटिंग से एक सौ मीटर की दूरी के भीतर वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा. इस दौरान जुलूस प्रतिबंधित रहेगा. कोई भी ऐसा भाषण, प्रदर्शन नहीं करेंगे, जिससे सामाजिक, राजनैतिक एवं जातीय या सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचे. जिससे विधि-व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था में समस्या उत्पन्न हो. मतदान के दौरान मतदान केंद्र के आस-पास ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग वर्जित रहेगा.
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