Saharsa News: सहरसा नगर निगम और कचरा प्रबंधन एजेंसी मैसर्स एम ऑफ पीपुल, जहानाबाद कंसोर्टियम अर्बन एनवायरनमेंटल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के बीच चल रहे कानूनी विवाद में पटना हाईकोर्ट ने एजेंसी को बड़ी राहत दी है. न्यायमूर्ति ए. अभिषेक रेड्डी की एकलपीठ ने नगर निगम के 17 जून 2026 के सेवा समाप्ति आदेश के प्रभाव पर अंतरिम रोक लगाते हुए अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है.
हाईकोर्ट ने कहा, फिलहाल एजेंसी जारी रखे काम
10 जुलाई 2026 को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक कचरा प्रबंधन एजेंसी नगर निगम क्षेत्र में पूर्ववत सफाई और कचरा उठाव का कार्य करती रहेगी. अदालत ने नगर निगम के सेवा समाप्ति आदेश के प्रभाव पर अंतरिम रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया.
पहले भी मिल चुकी है एजेंसी को राहत
सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष बताया गया कि यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी 5 अगस्त 2025 को हाईकोर्ट ने सेवा समाप्ति आदेश पर रोक लगाते हुए नगर निगम को एजेंसी के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था.
इसके बाद 4 फरवरी 2026 को अदालत ने एजेंसी को बिना किसी बाधा के कार्य जारी रखने की अनुमति दी थी. वहीं 18 मार्च 2026 को हाईकोर्ट ने एजेंसी के लंबित बिलों का सत्यापन कर शीघ्र भुगतान करने का भी आदेश दिया था.
Saharsa News: नगर आयुक्त से मांगा जवाब
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि पूर्व के न्यायिक आदेश प्रभावी रहने के बावजूद नगर निगम ने 17 जून 2026 को फिर से सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया.
इस पर हाईकोर्ट ने मामले को प्रथम दृष्टया गंभीर मानते हुए सहरसा नगर निगम के नगर आयुक्त को शपथपत्र दाखिल कर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि पूर्व आदेश लागू रहने के बावजूद नया सेवा समाप्ति आदेश जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी.
14 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त 2026 तय की है. तब तक कचरा प्रबंधन एजेंसी नगर निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था और कचरा उठाव का कार्य पहले की तरह जारी रखेगी.
इस आदेश के बाद नगर निगम और एजेंसी के बीच चल रहे विवाद पर एक बार फिर कानूनी मोहर लग गई है. अब सभी की नजरें अगली सुनवाई और नगर आयुक्त के जवाब पर टिकी हैं.
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