दो वार्डों में चुनाव की हो रही तैयारी

दो वार्डों में चुनाव की हो रही तैयारी

प्रारूप प्रकाशन के बाद दावा-आपत्ति के निष्पादन के लिए रिवाईजिंग अथॉरिटी के सथ सदर एसडीओ ने की बैठक, दिया दिशा निदेश सहरसा . नगरपालिका उप निर्वाचन के तहत नगर निगम के वार्ड 19 के वार्ड पार्षद व नगर पंचायत सोनवर्षा के वार्ड आठ के वार्ड पार्षद क्षेत्र के लिए मतदाता सूची की तैयारी के निमित्त प्रारूप प्रकाशन के बाद प्राप्त होने वाले दावा-आपत्ति के निष्पादन के लिए रिवाईजिंग अथॉरिटी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ सदर एसडीओ प्रदीप कुमार झा ने बैठक की. सर्वप्रथम सदर एसडीओ ने सचिव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत पत्र से अवगत कराया. जिसके बाद विभागीय पत्र के आलोक में विस्तृत निर्देश दिया. निबंधन पदाधिकारी ने बताया कि नगरपालिका उप निर्वाचन के तहत नगर निगम सहरसा के वार्ड 19 वार्ड पार्षद व नगर पंचायत सोनवर्षा के वार्ड आठ वार्ड पार्षद क्षेत्र के लिए 11 अप्रैल को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है. जिसके बाद 11 अप्रैल से 24 अप्रैल तक दावा आपत्ति प्राप्त किया जाना है. जिसके अनुसार 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सभी प्राप्त आपत्तियों ऑनलाईन, ऑफलाईन का नियमानुसार निष्पादन किया जाना है. प्रारूप मतदाता सूची में नये नाम जोड़ने के लिए प्रपत्र दो, दर्ज प्रविष्टि में संशोधन के लिए प्रपत्र 24 एवं मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्टि पर आक्षेप या नाम विलोपन के लिए प्रपत्र तीन में संबंधित मतदाताओं द्वारा आवेदन ऑनलाईन या ऑफलाईन निर्धारित काउंटर पर जमा किया जाएगा. प्राप्त आपत्ति के निष्पादन के क्रम में नया नाम जोड़ने के लिए प्रपत्र चार एवं आक्षेप की स्थिति में प्रपत्र पांच में संबंधित आवेदकों को सूचना निर्गत किया जाना है. सभी मौजूद पदाधिकारी एवं कर्मियों को सही प्रविष्टि के लिए प्रशिक्षित किया गया. रिवाइंजिंग अथॉरिटी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, कहरा एवं सोनवर्षा को विशेष रूप से निर्देश दिया गया कि वे सभी प्राप्त दावा-आपत्तियों की एक-एक कर समीक्षा करें एवं स्वयं स्थलीय जांच के बाद दावा सही पाये जाने पर मतदाता सूची में उनके नाम को सम्मिलित करने, आवश्यक उपांतरण करने या नाम विलोपन करने के लिए स्पष्ट मंतव्यों के साथ अनुशंसा उपलब्ध करायें. निर्देश दिया कि वे पत्र का गहनतापूर्वक अध्ययन करते हुए नाम जोडने, विलोपन यह रूपांतरण के संदर्भ में आयोग के द्वारा परिचारित निर्देश का पूरी तरह अनुपालन सुनिश्चित करते नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें. दावा-आपत्ति के लिए निर्धारित समयावधि के तहत प्राप्त आपत्तियों को विहित प्रपत्र में तैयार किए गये पंजी में दैनिक रूप से पंजीबद्ध करें एवं उसी दिन संबंधित तकनीकी कर्मी के सहयोग से डिजिटाइज कराते हुए दैनिक रूप से प्रतिवेदन उपलब्ध करायें. जिससे आयोग के पोर्टल पर उसे अपडेट किया जा सके. प्राप्त आपत्ति के डिजिटाइज होने के बाद स्थलीय जांच के लिए क्षेत्रीय कर्मी, पदाधिकारी के सहयोग से रिवाईजिंग अथॉरिटी स्वयं जांचकर दावा-आपत्ति को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के लिए स्पष्ट अनुशंसा उपलब्ध करायें. अगली बैठक 17 अप्रैल निर्धारित करते बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी.

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By Dipankar Shriwastaw

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