पत्नी को मारकर जख्मी करने में पति को सजा

पूर्णिया कोर्ट.

पूर्णिया कोर्ट. अपर सत्र न्यायाधीश संख्या-13 बजरंग चौधरी के न्यायालय ने अपनी पत्नी कंचन देवी के साथ बुरी तरह मारपीट करने के एक मामले में सरसी थाना क्षेत्र के पारसमनी गांव के शंकर पासवान को दोषी पाते हुए 15 महीना 12 दिन के कारावास की सजा सुनाई है. मामला सत्रवाद संख्या 169/10 से संबंधित है. इसकी सूचिका पीड़ित पत्नी कंचन देवी स्वयं है. जिन्होंने सरसी थाना कांड 79/2008 धारा 324/307 भादवि दर्ज करवाया था. इसी मामले में विचारोपरांत एसडीपीओ अमिताभ आनंद अभियोजन की तरफ से 4 गवाह को साक्ष्य करवाया. इसके उपरांत न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनायी.

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By Arun kumar

अरुण कुमार प्रिंट माध्यम में 32 और डिजिटल माध्यम में पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. करियर की शुरुआत दैनिक हिन्दुस्तान से की. अभी प्रभात खबर के पूर्णिया कार्यालय में कार्यरत हैं. सामाजिक सरोकार, अपराध, शिक्षा, राजनीतिक खबरों में रुचि रखते हैं.

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