बिहार में वाहनों के चालान के दौरान नहीं होगा हंगामा, सीसीटीवी की निगरानी में होगी गाड़ियों की जांच

परिवहन अधिकारियों के मुताबिक सबसे पहले शहरों से इसकी शुरुआत होगी. जिलों के सभी प्रमुख शहरों से इस नियम का पालन होगा. जहां सीसीटीवी कैमरा होगा. वहीं, चालान काटा जायेगा, ताकि जुर्माने की राशि कैमरे में कैद हो सके.

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 7, 2023 2:28 AM

बिहार में सड़क सुरक्षा नियम के तहत वाहनों की जांच बढ़ी है. इस कारण यातायात पुलिस, जिला परिवहन एवं वाहन चालकों के बीच नोकझोंक भी बढ़ा है. इस मामले में परिवहन विभाग तक बार-बार शिकायत पहुंचने के बाद विभाग ने निर्णय लिया गया है कि वाहनों का चालान सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में करें. इसको लेकर जल्द ही विभाग सभी डीएम को दिशा-निर्देश भेजेगा, ताकि पुलिस-पब्लिक के बीच चालान काटने के दौरान हंगामा नहीं हो. अधिकारियों के मुताबिक मार्च से इस नियम का पालन सख्ती से किया जायेगा.

शहरों से होगी नये नियम की शुरुआत

परिवहन अधिकारियों के मुताबिक सबसे पहले शहरों से इसकी शुरुआत होगी. जिलों के सभी प्रमुख शहरों से इस नियम का पालन होगा. जहां सीसीटीवी कैमरा होगा. वहीं, चालान काटा जायेगा, ताकि जुर्माने की राशि कैमरे में कैद हो सके. इससे लोगों का यह भ्रम भी खत्म होगा कि जुर्माना काटने के बाद राशि पैकेट में रख लेते हैं. शहरों के बाद ग्रामीण इलाकों में इसकी शुरुआत होगी और इसको लेकर लोगों को जागरूक किया जायेगा.

चेकपोस्ट पर काटा जायेगा चालान

जहां पर चेकपोस्ट पहले से बना है. वहां पर जुर्माना लगाने के लिए वाहन चालकों को लाया जायेगा और उसके बाद वहां पर चालान काटा जायेगा. विभाग के अधिक दुर्घटना होने वाले हाइवे पर जगह चिह्नित करके चेकपोस्ट बनाया जायेगा.

Also Read: बिहार के स्टार्टअप्स को मिलेगा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम का लाभ, राज्य के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान

इस मामले में सबसे अधिक कट रहा है चालाना

राज्य में अब भी वाहन चालक हेलमेट नहीं पहनते हैं. इस कारण से सड़क दुर्घटना के बाद बाइक चालकों की मौत भी अस्पताल पहुंचने से पूर्व हो जाती है.जो हेलमेट पहनते हैं, उनमें से अधिकतर की जांच बच जाती है. वहीं, हाइवे पर ओवर स्पीड व ओवर टेक से भी दुर्घटनाएं अधिक होती हैं.ऐसे में हेलमेट, ओवर स्पीड, ओवर टेक, ट्रिपल लोड, सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों का अधिकतर जुर्माना काटा जाता है.

Next Article

Exit mobile version