Unlock 1.0 : आज से पहले की तरह चलेंगे वाहन, सभी प्रतिबंध हटे

लॉकडाउन के दौरान ट्रैफिक पर लगाये गये सारे प्रतिबंध पूरे बिहार में सोमवार की सुबह पांच बजे से समाप्त हो जायेंगे. केवल नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा.

By Prabhat Khabar | May 31, 2020 11:37 PM

पटना : लॉकडाउन के दौरान ट्रैफिक पर लगाये गये सारे प्रतिबंध पूरे बिहार में सोमवार की सुबह पांच बजे से समाप्त हो जायेंगे. केवल नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. उसकी अवधि भी शाम सात बजे से सुबह छह बजे तक से घटा कर अब रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर दी गयी है. नाइट कर्फ्यू की अवधि को छोड़कर बाकी समय में पहले की तरह ही वाहन चलेंगे. यात्रा के दौरान वाहन पूरी सीट क्षमता का इस्तेमाल कर सकेंगे.

अब न तो सोशल डिस्टैंसिंग के लिए कुछ सीटें खाली छोड़ने की बाध्यता होंगी और न ही उसके एवज में वाहन संचालक पहले से अधिक किराया ले सकेंगे.ऑटो और इ-रिक्शा अब नहीं ले सकेंगे दोगुना किरायाऑटो और इ-रिक्शा की किराया वृद्धि परिवहन विभाग के द्वारा वापस ले ली गयी है. 20 अप्रैल को परिवहन विभाग ने यात्रा के दौरान सोशल डिस्टैंसिंग को बनाये रखने के लिए इन तिपहिया वाहनों को चार की जगह केवल दो यात्रियों के साथ परिचालन की इजाजत दी थी.

बदले में प्रति ट्रिप आय को सामान्य रखने के लिए इनके किराये को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया था. अब जब चार यात्रियों को बैठाने की इजाजत दे दी गयी है, तो किराया दर भी घट कर पहले की तरह सामान्य हो जायेगा.सुबह पांच से रात नौ बजे तक दौड़ेंगी सिटी बसेंसिटी बसों का परिचालन दोबारा शुरू हो जायेगा. चाहे प्राइवेट सिटी राइड बसें हों या बीएसआरटीसी की नगर सेवा, सभी को सुबह पांच बजे से रात नौ बजे तक पहले की तरह ही यात्रियों को ढोने की इजाजत होगी. बसें अपनी सभी सीटों पर यात्रियों को बैठा सकेंगे.

सोशल डिस्टैंसिंग को लेकर सीट क्षमता से अधिक यात्रियों को ले जाने पर रोक रहेगी और ऐसा पाये जाने पर वाहन संचालक पर अतिरिक्त यात्री की संख्या के अनुसार एमवीआइ एक्ट के अंतर्गत ओवरलोडिंग फाइन किया जायेगा.हाइवे पर नहीं होगा नाइट कर्फ्यू, देर रात भी दौड़ेंगी अंतरजिला बसेंसिटी बसों के साथ ही बिहार की सीमा के अंदर चलने वाली अंतरजिला बसों को भी आने-जाने की पहले की तरह ही पूरी छूट होगी. ये भी पूरी सीट क्षमता के साथ चल सकेंगी, लेकिन ओवरलोडिंग की मनाही होगी.

हाइवे पर नाइट कर्फ्यू लागू नहीं होगा और देर रात भी उस पर अंतरजिला बसें दौड़ सकेंगी. केवल शर्त इतनी रखी गयी है कि ऐसी बसों को रात नौ बजे से पहले स्टैंड छोड़ देना पड़ेगा और सुबह पांच बजे के बाद ही दूसरे शहर के स्टैंड में इनका प्रवेश होगा.बाइक पर पहले की तरह ही बैठ सकेंगे दो लोगबाइक, स्कूटी या मोपेड पर अब पहले की तरह ही दो लोग बैठ सकेंगे.

लॉकडाउन के दौरान इन पर एक से अधिक व्यक्ति के बैठने पर रोक लगा दी गयी थी, जिसे अब वापस ले लिया गया है.कार व टैक्सी में भी बैठ सकेंगे क्षमता अनुसार सवारीनिजी कार, एसयूवी या टैक्सी में भी ड्राइवर के अलावा केवल दो यात्रियों के बैठाने के प्रावधान को शिथिल कर दिया गया है. अब इन पर पूरी सीट क्षमता के अनुसार लोगों को बैठाया जा सकता है.

Posted by Pritish Sahay

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