5जी नेटवर्क को मिलेगी रफ्तार

राज्य में 5जी नेटवर्क विस्तार की राह अब पहले से आसान हो गयी है.

संवाददाता, पटना

राज्य में 5जी नेटवर्क विस्तार की राह अब पहले से आसान हो गयी है. नगर विकास एवं आवास विभाग ने दूरसंचार मार्ग का अधिकार नियम 2024 को अधिसूचित कर दिया है. इससे मोबाइल टावर लगाने और ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए एनओसी लेने की प्रक्रिया सरल हो गयी है.

नयी नियमावली के तहत अब नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त, नगर परिषद और नगर पंचायत में कार्यपालक पदाधिकारी को अनुमति देने का अधिकार होगा. इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में बीडीओ को अनुमति देने का अधिकार होगा. सरकारी भवनों पर टावर लगाने की मंजूरी संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष देंगे. वन भूमि पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, सड़क पर पथ निर्माण और ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता, बिजली पोल और सिंचाई परिसंपत्तियों पर संबंधित विभाग के कार्यपालक अभियंता से अनुमति लेनी होगी.

निजी और सरकारी केबल ऑपरेटर भी अब तय अधिकारियों से अनुमति लेकर नेटवर्क विस्तार कर सकेंगे. विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में किसी विभाग या प्राधिकरण को जोड़ने या हटाने का अधिकार प्रधान सचिव के अनुमोदन से ही होगा. 2020 की पुरानी नियमावली को निरस्त कर यह नयी व्यवस्था लागू की गयी है. केंद्र सरकार यदि दूरसंचार नियम 2024 में संशोधन करती है तो वह बिहार में स्वतः लागू होगा.

अधिकारियों का मानना है कि इससे 5जी नेटवर्क की स्थापना, संचालन और रखरखाव की प्रक्रिया में तेजी आएगी और निवेश के अवसर भी बढ़ेंगे.

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Published by: Rakesh ranjan

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