Patna : कस्टडी में मौत पर एसएसपी पर 15.74 लाख का जुर्माना

ममेरे भाई के अपहरण के केस के आरोपित की पुलिस कस्टडी में मौत के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने एसएसपी राजीव मिश्रा पर 15.74 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही विभागीय जांच शुरू करने का भी निर्देश दिया है.

संवाददाता, पटना : फुलवारीशरीफ थाने में दर्ज ममेरे भाई के अपहरण के केस के आरोपित की पुलिस कस्टडी में मौत के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा पर 15 लाख 74 हजार 400 रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही आयोग ने यह आदेश दिया है कि मुख्य सचिव और एसएसपी को जितेश की मौत के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियाें व कर्मियाें से जुर्माने की रकम वसूलने और एक माह में उसके पिता श्रीराम सिंह को भुगतान करने को कहा है. साथ ही आयोग ने यह भी आदेश दिया है कि अगर एक माह में यह रकम नहीं दी जाती है, तो मूल रकम के साथ ही 12.50 फीसदी सूद भी साथ में प्रतिवर्ष देना होगा. इसके अलावा आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एएम बदर ने अपने आदेश में यह भी निर्देश दिया है कि 31 मार्च काे पटना के जाे एसएसपी थे, उन पर विभागीय जांच शुरू करें और एक माह में रिपाेर्ट सौंपें. केस की जांच फिलहाल सीआइडी कर रही है. केस काे लाॅजिकल एंड पर ले जाने का आदेश दिया है. आयोग ने इस आदेश की काॅपी, गवाहाें का बयान, जितेश की पाेस्टमार्टम रिपाेर्ट, मुख्य सचिव, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, पटना एसएसपी, पटना हाइकाेर्ट के रजिस्ट्रार, एडीजी सीआइडी के साथ ही जितेश के पिता श्रीराम सिंह काे भेजने का भी निर्देश दिया है. ममरे भाई के अपहरण के आरोप में पुलिस ने पकड़ा था जितेश को : राजीवनगर थाने के नेपालीनगर निवासी श्रीराम सिंह के साले सुरेंद्र सिंह का बेटा सुशील गायब हो गया था. इसके बाद सुरेंद्र सिंह ने श्रीराम सिंह के छोटे बेटे जितेश पर अपहरण का केस सात जनवरी, 2024 को फुलवारीशरीफ थाने में दर्ज कराया.

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By Prabhat Khabar News Desk

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