Bihar Government Scheme: बिहार सरकार के सूचना एवं जन-संपर्क विभाग ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए जरुरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं. राज्य सरकार का कहना है कि बुजुर्गों, दिव्यांगों और असहाय नागरिकों को मिलने वाली पेंशन की राशि बिना किसी रुकावट के उनके खातों तक पहुंचती रहे. इसके लिए सबसे जरुरी है जीवित होने का सबूत देना. यह सभी पेंशनधारियों के लिए पूरी तरह से फ्री उपलब्ध कराई गई है. लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर अपना आधार कार्ड, लाभार्थी संख्या या बैंक खाता जानकारी देकर इस प्रक्रिया को समय पर पूरा कर लें और लाइफ सर्टिफिकेट प्राप्त करें.
हर तरह के पेंशनधारियों का रखा गया ध्यान
उन पेंशनधारियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है जिन्हें बायोमेट्रिक के जरिए वेरीफाई करने में समस्या आ रही है. यदि किसी बुजुर्ग या दिव्यांग लाभार्थी का फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता है तो उनका वेरिफिकेशन आइरिस के माध्यम से किया जा सकेगा. इसके अलावा जिन लाभार्थियों के पास अभी तक आधार कार्ड नहीं है, उन्हें तुरंत आधार केंद्र जाकर इसे बनवाने और अपने प्रखंड कार्यालय या जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी से संपर्क करने को कहा गया है ताकि उनकी पेंशन सुचारू रूप से चलती रहे.
बिहार की ताजा खबरों के लिए क्लिक करें
कुछ गलत होने पर कैसे सुधार करें
सरकार ने ई-लाभार्थी पोर्टल में आ रही तकनीकी दिक्कतों और गलत जानकारी को ठीक करने के निर्देश दिए हैं. अगर किसी पेंशनधारी का नाम गलती से बंद, मृत या नॉन-ट्रेसेबल दिख रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. ऐसे लोग अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) या जिला सामाजिक सुरक्षा ऑफिस में आवेदन देकर जानकारी सही करवा सकते हैं. पेंशन दोबारा शुरू कराने के लिए यह सुधार कराना जरूरी है.
पेंशन से जुड़ी किसी भी प्रकार की सहायता, शिकायत या जानकारी के लिए विभाग ने एक हेल्पलाइन नंबर- 18003456262 जारी किया है. लाभार्थी सोमवार से शनिवार तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच इस नंबर पर कॉल करके मदद ले सकते हैं.
इसे भी पढ़ें: बिहार में सड़कों का जाल बिछाने की तैयारी, 24 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन अधिग्रहण में तेज, प्लान तैयार
