बिहार: अब आवासीय प्रमाण पत्र पर फोटो भी रहेंगे, जारी होने का तरीका भी बदला, अप्लाई करने से पहले जानें नये नियम

आवासीय प्रमाण पत्र पर अब बनवाने वाले का फोटो रहेगा. अंचल से आवासीय प्रमाण पत्र फोटोयुक्त निर्गत होगा. प्रमाण पत्र बनवाने वालों को यह सुविधा जल्द ही मिलने लगेगी. इसके लिए आरटीपीएस काउंटर पर आॅनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन स्‍वीकार किये जायेंगे. इससे आवासीय प्रमाण पत्र के नाम पर चल रही अनियमितताओं पर लगाम लग सकेगा. सुविधाओं में बदलाव संबंधी नोटिफिकेशन सरकार के संयुक्त सचिव की ओर से जारी की गयी है. साथ ही इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है.

By Prabhat Khabar | February 23, 2021 2:15 PM

आवासीय प्रमाण पत्र पर अब बनवाने वाले का फोटो रहेगा. अंचल से आवासीय प्रमाण पत्र फोटोयुक्त निर्गत होगा. प्रमाण पत्र बनवाने वालों को यह सुविधा जल्द ही मिलने लगेगी. इसके लिए आरटीपीएस काउंटर पर आॅनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन स्‍वीकार किये जायेंगे. इससे आवासीय प्रमाण पत्र के नाम पर चल रही अनियमितताओं पर लगाम लग सकेगा. सुविधाओं में बदलाव संबंधी नोटिफिकेशन सरकार के संयुक्त सचिव की ओर से जारी की गयी है. साथ ही इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है.

बदलाव की वजह :

अंचल से वर्तमान में निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र में प्रमाण पत्रधारक का फोटो नहीं रहने से इसके सत्यापन में कठिनाई होती थी. सरकार के समान्य प्रशासन विभाग का मानना है कि विशिष्ट पहचान प्राधिकरण पंजीकरण एवं पता सत्यापन के लिए साक्ष्य के रूप में आवासीय प्रमाण पत्र को भी एक दस्तावेज के रूप में शामिल किया है. आवासीय प्रमाण पत्र में प्रमाणपत्र धारक का फोटो नहीं रहने से सत्यापन में कठिनाई होती है. वैसे तो आरटीपीएस के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए स्व-अभप्रिमाणित फोटो लगाये जाने की व्यवस्था पूर्व से ही लागू है. इसके लिए सभी अंचलों में वेबकैम व स्कैनर की सुविधा भी उपलब्ध है. इसके मद्देनजर अब फोटोयुक्त प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया है.

पता और पिनकोड के साथ अब देनी होगी फोटो भी :

अंचल के आरटीपीएस काउंटर पर ऑफलाइन आवेदन करते समय आवेदन के साथ अपना पूरा पता, पिन कोड के साथ स्व अभिप्रमाणित फोटो संलग्न करना होगा. अावेदन अंचल के आरटीपीएस काउंटर पर आवेदक को जमा करना होगा. काउंटर कर्मी आवेदन के साथ संलग्न फोटो को स्कैन कर उस फोटो को आवासीय प्रमाण पत्र में दायीं ओर शीर्ष पर अंकित करेगा.

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आवेदन करने के दस दिन बाद निर्गत होगा प्रमाण पत्र :

ऑनलाइन आवेदन में भी आवेदक अपना पूरा पता व पिन कोड के साथ स्व-अभप्रिमाणित फोटो को संलग्न कर आरटीपीएस के पोर्टल पर अपलोड करेगा. प्रमाण पत्र के लिए दिये गये आवेदन की जांच पदाधिकारी या कर्मचारी करेंगे. इसके 10 दिनों के बाद आरटीपीएस के अंतर्गत आवासीय पता, पिन कोड सहित एवं फोटो युक्त आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत होगा.

आय, जाति व आवास प्रमाण पत्र सीओ नहीं, राजस्व अधिकारी अब करेंगे जारी :

अंचल से बनने वाले आय, जाति, आवास, क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी नहीं, बल्कि अब राजस्व अधिकारी जारी करेंगे. सुविधा व्यवस्था में बदलाव संबंधी नोटिफिकेशन सरकार के संयुक्त सचिव जयशंकर प्रसाद की ओर से जारी की गयी है. सभी प्रमाण पत्रों के लिए अंचलाधिकारी सक्षम प्राधिकार थे. नयी व्यवस्था को और सरल बनाने का प्रयास किया गया है. ताकि अभ्यर्थियों को सुगमता से प्रमाण पत्र प्राप्त हो सके.

कई तरह के काम का भार सीओ पर

दरअसल, जमीन संबंधी कई तरह के काम का भार सीओ पर है. ऐसे में लोगों को इन सेवाओं को प्राप्त करने में परेशानी आ रही थी. यह देख प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था को आसान बनाने के लिए सीओ के स्थान पर राजस्व अधिकारी को प्रमाण पत्र निर्गत करने का अधिकार दिया है और पूर्ण रुप से मान्य होंगे.

Posted By: Thakur Shaktilochan

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