अब बिहार की बसों में नया नियम लागू, महिलाओं और बच्चों को मिलेगी ये खास सुविधा

Bihar News: बिहार की बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है. अब महिलाओं और बच्चों के लिए आगे की चार पंक्तियां रिजर्व रहेंगी. साथ ही चालक-खलासी के लिए खाकी ड्रेस और नेमप्लेट अनिवार्य होगा. नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी.

By Anshuman Parashar | September 18, 2025 9:00 PM

Bihar News: बिहार में बसों से सफर करने वाली महिलाओं और बच्चों को अब खास सुविधा मिलने वाली है. राज्य परिवहन आयुक्त आशुतोष द्विवेदी ने आदेश जारी कर सभी बसों (सरकारी व निजी) में आगे की चार पंक्तियां महिलाओं और बच्चों के लिए रिजर्व करने का निर्देश दिया है. इन सीटों को अलग रंग से चिह्नित किया जाएगा और उन पर ‘महिला एवं बच्चों के लिए’ लिखना अनिवार्य होगा.

शिकायतों के बाद कड़ा फैसला

अक्सर बसों में महिलाओं की सीट पर अन्य यात्री बैठ जाते थे, जिससे उन्हें खड़े होकर सफर करना पड़ता था. इस समस्या को देखते हुए परिवहन विभाग ने सख्त आदेश जारी किया है. महिलाओं की परेशानी को ध्यान में रखकर अब यह व्यवस्था सभी बसों में लागू की जाएगी.

ड्रेस कोड होगा अनिवार्य

बसों के चालक और खलासी के लिए भी नई व्यवस्था लागू की गई है. अब उन्हें खाकी रंग का ड्रेस पहनना अनिवार्य होगा. इतना ही नहीं, उनके यूनिफॉर्म पर नाम का नेमप्लेट भी लगाना होगा. इससे यात्रियों को आसानी से चालक-खलासी की पहचान हो सकेगी और अनुशासन भी बना रहेगा.

समीक्षा बैठक में हुआ निर्णय

यह आदेश हाल ही में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक के बाद दिया गया. बैठक की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव परिवहन विभाग ने की थी. समीक्षा में पाया गया कि कई बार चालक-खलासी मनमाने ढंग से कपड़े पहनते हैं. कभी-कभी चालक हाफ पैंट और गंजी में भी दिखाई देते हैं, जिससे यात्रियों, खासकर महिला यात्रियों, को असहजता होती है.

डीटीओ ने दी चेतावनी

सहरसा सहित सभी जिलों के डीटीओ को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन कराएं. DTO कुमार सतेंद्र यादव ने स्पष्ट कहा है कि बसों में महिला एवं बच्चों के लिए रिजर्व सीट और चालक-खलासी के लिए यूनिफॉर्म की व्यवस्था हर हाल में लागू कराई जाएगी.

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