Ration Card Bihar: बिहार के राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए जरूरी खबर है. उन्हें एक और मौका दिया जा रहा है. राशन वितरण प्रणाली को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए जरूरी पहल करते हुए ई-केवाईसी कराना जरूरी कर दिया गया था. 30 मार्च तक ई-केवाईसी करा लेने की तारीख तय की गई थी. लेकिन अब इस डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है.
अब लाभार्थियों को 30 अप्रैल तक मौका
जानकारी के मुताबिक, अब भी कई ऐसे लाभार्थी हैं, जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराया है. ऐसे में डेडलाइन को बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया है. यानी कि अब राशन कार्ड लाभार्थी 30 अप्रैल तक ई-केवाईसी करा सकेंगे. यह क्लियर कर दिया गया है कि अगर 30 अप्रैल तक बायोमेट्रिक अपडेट नहीं किया गया, तो राशन कार्ड को अवैध मानते हुए उसे लिस्ट से हटा दिया जाएगा.
ई-केवाईसी नहीं कराने से राशन पर ब्रेक
इसके साथ ही यह भी चेतावनी दी गई है कि 30 अप्रैल के बाद फिर मौका नहीं मिलेगा. इस नई व्यवस्था का उद्देश्य वैसे लोगों को लिस्ट से बाहर करना है जो गलत तरीके से योजना का लाभ उठा रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, विभाग के पास यह जानकारी मिली थी कि मृत व्यक्तियों के नाम पर कई लोग राशन उठा रहे हैं या फिर एक आधार कार्ड से ही कई राशन कार्ड को लिंक किया गया है. ई-केवाईसी के जरिए बायोमेट्रिक अपडेट करने के बाद सिर्फ जरूरतमंद लाभार्थी ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
ई-केवाईसी नहीं होने से कट सकता है नाम
30 अप्रैल तक ई-केवाईसी नहीं कराने से लिस्ट से नाम कट सकता है. इसके साथ ही राशन पर ब्रेक भी लग सकता है. जानकारी के मुताबिक, नाम कटने के बाद डीलर की मशीन पर नाम नहीं दिखेगा. ऐसी स्थिति में राशन आना भी बंद हो जाएगा.
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