स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव के विरुद्ध जमानती वारंट जारी, पढ़िए पटना हाई कोर्ट ने क्या कहा?

Patna High Court याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 17 दिसंबर, 2021को ही पटना हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को याचिकाकर्ता को प्रोन्नति देने का निर्देश दिया था.

By Prabhat Khabar Print Desk | April 19, 2023 8:57 PM

अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव के विरुद्ध वारंट जारी किया है. जस्टिस पी वी बजंत्री की एकलपीठ ने डा. राकेश रंजन द्वारा दायर अवमानना वाद पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 17 दिसंबर, 2021को ही पटना हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को याचिकाकर्ता को प्रोन्नति देने का निर्देश दिया था.

कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किए जाने पर याचिकाकर्ता ने यह अवमाननावाद दायर किया.अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद 5 अप्रैल, 2023 को कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत प्रत्यय को सारे संबंधित रिकार्ड व कागजात के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया था. अदालती आदेश के बाद भी वे बुधवार को कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुए. इसी पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया. इस मामलें की सुनवाई दो सप्ताह बाद फिर की जायेगी.

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