पटना से नितिश सिंह की रिपोर्ट
Patna News: राजधानी पटना में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है. सोमवार से शहर में पीक आवर के दौरान व्यावसायिक भारी वाहनों, कंक्रीट मिक्सचर मशीनों और अन्य भारी वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है. यह व्यवस्था प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 11 बजे, दोपहर 1 बजे से 3 बजे और शाम 5 बजे से 8 बजे तक प्रभावी रहेगी.
पिकअप, ट्रक, हाइवा और निर्माण कार्य से जुड़े वाहन भी शामिल
नई व्यवस्था के तहत पिकअप, ट्रक, हाइवा, ट्रैक्टर, कंक्रीट मिक्सचर मशीन और निर्माण कार्य से जुड़े अन्य भारी वाहनों की शहर में एंट्री प्रतिबंधित रहेगी. ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, यह नियम पासधारक वाहनों पर भी लागू होगा. इसका उद्देश्य पीक आवर में सड़कों पर वाहनों का दबाव कम कर यातायात को सुचारु बनाए रखना है.
पहले दिन 8 मिक्सचर मशीनों समेत कई वाहनों पर जुर्माना
प्रतिबंध लागू होने के साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान भी शुरू कर दिया. पहले ही दिन नियमों का उल्लंघन करने वाली आठ कंक्रीट मिक्सचर मशीनों सहित कई अन्य भारी वाहनों पर जुर्माना लगाया गया. इसके अलावा, सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े ई-रिक्शा और ऑटो चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई. हाल के दिनों में पटना जंक्शन और कारगिल चौक से करीब 80 वाहनों को जब्त किया जा चुका है.
इन इलाकों में ट्रैफिक पुलिस की रहेगी विशेष नजर
ट्रैफिक पुलिस की विशेष निगरानी बेली रोड, राजीव नगर, गांधी मैदान, पटना जंक्शन, कारगिल चौक और अशोक राजपथ जैसे प्रमुख मार्गों पर रहेगी, जहां प्रतिदिन जाम की समस्या बनी रहती है. ट्रैफिक एसपी ने वाहन मालिकों और आम लोगों से अपील की है कि वे पीक आवर में भारी वाहनों का परिचालन न करें और यातायात नियमों का पालन करें, ताकि शहर को जाम की समस्या से राहत मिल सके.
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