पटना राहुल हत्याकांड में बड़ा फैसला, मुख्य आरोपी को उम्रकैद, दो आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी

पटना के दानापुर में राहुल हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया गया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मुख्य आरोपी रोहित कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दो अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया है.

दानापुर व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-6 सुनील कुमार ने हत्या के एक चर्चित मामले में आरोपी रोहित कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, साक्ष्य के अभाव में मंटू और रोशन कुमार को दोषमुक्त करते हुए रिहा कर दिया गया.

2022 में दर्ज हुआ था हत्या का मामला

प्रभारी एपीपी कलाम अंसारी और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं ने बताया कि यह मामला दानापुर थाना क्षेत्र के झुनझुन रोड स्थित लोहार गली का है. मृतक राहुल कुमार की मां सोनी देवी ने वर्ष 2022 में स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उनके पुत्र की हत्या घर की खिड़की का शीशा तोड़ने के विवाद के बाद की गई.

झूठ बोलकर घर से बुलाया, फिर कर दी हत्या

एफआईआर के अनुसार, 29 नवंबर 2022 की देर रात आरोपी रोहित कुमार, मोनू और अन्य लोगों ने राहुल कुमार को यह कहकर घर से बाहर बुलाया कि उसकी मां के पेट में तेज दर्द है. आरोप है कि घर से ले जाने के बाद धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी गई और शव को धोबी टोला गली में फेंक दिया गया.

अदालत ने सुनाया फैसला

मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने रोहित कुमार को दोषी ठहराया. वहीं, मंटू और रोशन कुमार के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर उन्हें बरी कर दिया गया. अदालत के फैसले के बाद मामले का कानूनी निष्पादन पूरा हुआ.


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