बिहार के किसानों को बड़ी राहत, कृषि ऋण पर मिलेगी अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी

बिहार सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत देते हुए कृषि ऋण पर एक प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान देने का निर्णय लिया है. इसके लिए शुक्रवार को नाबार्ड के साथ एक एमओयू साइन किया गया है.

Agriculture Loan: बिहार के किसानों को कृषि ऋण पर लगने वाले ब्याज में राहत मिलने जा रही है. राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 में किसानों को कृषि ऋण पर एक प्रतिशत ब्याज अनुदान देने का निर्णय लिया है. इसके लिए शुक्रवार को कृषि विभाग और नाबार्ड के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया. राज्य स्कीम मद में सरकार की ओर से इसके लिए 10 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दे दी गई है.

नाबार्ड के साथ हुआ एमओयू

कृषि निदेशक मुकेश कुमार लाल, संयुक्त कृषि निदेशक (सांख्यिकी) सुशील कुमार तथा नाबार्ड की ओर से उप महाप्रबंधक प्रकाश कुमार मिश्रा, सहायक महाप्रबंधक जुबेर परिहार एवं सात्विक सत्यकाम देवता ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया.

तीन लाख रुपये तक के लोन पर अनुदान

इस योजना के तहत किसानों को कॉमर्शियल, ग्रामीण और सहकारी बैंकों से तीन लाख रुपये तक के ऋण पर सरकार की ओर से अनुदान दिया जायेगा. फसल ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड और अल्पावधि कृषि उत्पादन ऋण पर सरकार एक फीसदी ब्याज का भुगतान करेगी.

इन किसानों को मिलेगा अनुदान

सरकार इस साल 1 अप्रैल से लिए गए कर्ज पर सिर्फ एक फीसदी ब्याज अनुदान देगी. इससे पहले कर्ज लेने वाले किसान इस योजना के पात्र नहीं होंगे. कंपनियों और साझेदारी वाली कंपनियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

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क्या बोले कृषि मंत्री

मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि ऋण पर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान के अतिरिक्त राज्य स्कीम मद से एक प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है. सभी कॉमर्शियल और ग्रामीण बैंकों की ओर से प्राप्त कृषि ऋण पर इसका लाभ मिलेगा. इसके लिए 10 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है.

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लेखक के बारे में

By Anand Shekhar

Dedicated digital media journalist with more than 2 years of experience in Bihar. Started journey of journalism from Prabhat Khabar and currently working as Content Writer.

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